बिहार में संपत्ति बेचने और खदीरने वालों के लिए एक जरुरी खबर आई है। दरअसल, अब प्रॉपर्टी बेचने वालों को रजिस्ट्री से पहले निबंधन कार्यालय में निगम का होल्डिंग टैक्स भुगतान की रसीद दिखानी होगी। अगर किसी के पास होल्डिंग टैक्स भुगतान की रसीद रसीद नहीं है तो वह अपनी प्रोपर्टी नहीं बेच पाएगा। रसीद के ना होने पर निगम ऐसी संपत्ति की खरीद और बिक्री पर रोक लगा सकता है। यह नियम पटना नगर निगम क्षेत्र पर लागू हो गया है। इसको लेकर पटना नगर निगम ने निबंधक और राज्य के नगर विकास विभाग एवं मद्य निषेध एवं निबंधन विभाग को पत्र भेज दिया गया है।
अनिवार्य होगा रसीद दिखाना
निगम की तरफ से जारी किए इस पत्र में साफ लिखा है कि मकान और संस्थान की खरीद-बिक्री के लिए पटना नगर निगम का संपत्ति के होल्डिंग टैक्स की जमा रसीद दिखानी अनिवार्य होगी। निगम ने यह फैसला प्रॉपर्टी खरीदने वालों का भार कम करने के लिए लिया है।
दरअसल, ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जिनमें संपत्तिधारकों की तरफ से राजस्व शुल्क नहीं भरा गया है, तो इसका सारा भार प्रॉपर्टी खरीदने वाले क्रेताओं पर आ जाता है। ऐसे में पटना नगर निगम ने क्षेत्र की संपत्तियां जैसे फ्लैट, भवन, भूखंड जैसी प्राइवेट प्रोपर्टी की खरीद-बिक्री के दौरान प्रोपर्टी के मालिक को संपत्ति कर और ठोस कचरा प्रबंधन शुल्क की रसीद दिखाना अनिवार्य है।
खरीद-बिक्री के दौरान प्रोपर्टी के मालिक को रजिस्ट्री कार्यालय में अपना प्रोपर्टी टैक्स और गार्बेज फीस की भुगतान रसीद दिखाने पर ही प्रोपर्टी की रजिस्ट्री हो पाएगी। प्रोपर्टी बेचने वालो को निबंधन परिसर में ही नए प्रोपर्टी टैक्स की रूपरेखा को साफ करने की सुविधा भी दी जाएगी। इसके साथ ही उन्हें निबंधन परिसर में दाखिल खारिज के आवेदन और शुल्क भुगतान की भी सुविधा मिलेगी।
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