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बिहार में अतिथि शिक्षक पद पर बने रहेंगे, गेस्ट टीचर को हटाने का आदेश हाई कोर्ट से निरस्त

पटना हाई कोर्ट ने बिहार के अतिथि शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। गेस्ट टीचर को सेवा से हटाने के सरकारी आदेश को निरस्त कर दिया गया है। जस्टिस पूर्णेन्दु सिंह की एकलपीठ ने राजेश कुमार सिंह, तपन कुमार सिंह, विशाल प्रसाद और सावित्री कुमारी की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई के बाद माध्यमिक शिक्षा के निदेशक की ओर से 30 मार्च 2024 को जारी आदेश रद्द कर दिया। साथ ही कोर्ट ने अपने आदेश में गुरुवार को कहा कि सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना अतिथि शिक्षकों की सेवा को समाप्त नहीं किया जा सकता है।

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अदालत ने कहा कि राज्यपाल के अनुमोदन के बाद जारी अधिसूचना को कार्यकारी आदेश से समाप्त नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने अतिथि शिक्षकों का पक्ष जानने के लिए सक्षम अधिकारियों को उचित अवसर देने का आदेश दिया। वहीं, सक्षम अधिकारी को तत्काल प्रभाव से अपने कार्यवाही में सुधार कर कानून के तहत सभी प्रभावितों को सुनवाई का अवसर देने और तर्कसंगत आदेश जारी करने का निर्देश दिया गया।

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गौरतलब है कि बीते 1 अप्रैल से बिहार के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की सेवा नहीं लेने का निर्देश जारी किया गया था। इसके बाद छपरा के एक प्लस-टू स्कूल में तैनात अतिथि शिक्षकों को बिना किसी नोटिस और अवसर के सेवा से हटा दिया गया था। उन्हें 11वीं और 12वीं के छात्रों को पढ़ाने के लिए सरकार की ओर से अस्थायी तौर पर नियुक्त किया गया था। सरकार के इस कदम के बाद नौकरी खोने वाले गेस्ट टीचर ने अदालत का दरवाजा खटखटाया।

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