बिहार के सभी 12 पुलिस रेंज या क्षेत्र में आठ साल या इससे अधिक समय से तैनात पुलिस पदाधिकारियों एवं कर्मियों का तबादला किया जाएगा। पुलिस मुख्यालय ने इससे संबंधित आदेश सभी क्षेत्रीय आईजी और डीआईजी को भेजा है। पत्र में मुख्यालय ने ऐसे पुलिसकर्मियों की सूची तलब की है।
पुलिस मुख्यालय के कार्मिक एवं कल्याण प्रभाग की स्तर से जारी पत्र में कहा गया है कि सभी आईजी-डीआईजी अपने क्षेत्राधीन कार्यरत सिपाही से लेकर पुलिस निरीक्षक स्तर के ऐसे पुलिसकर्मी की कोटिवार सूची मुहैया कराएं, जिनकी क्षेत्रावधि 8 वर्ष या इससे अधिक हो गई है।
यह सूची 15 फरवरी तक मांगी गई है। क्षेत्र अवधि की गणना के लिए कटऑफ की तिथि 31 मार्च 2025 निर्धारित की गई है। इसके साथ ही यह प्रमाणपत्र भी मांगा गया है कि निर्धारित अवधि के अंतर्गत जिले में किसी भी पुलिस पदाधिकारी या कर्मी का नाम शेष नहीं है। भविष्य में ऐसा कोई मामला प्रकाश में आता है, तो इसके लिए संबंधित पदाधिकारी जिम्मेदार होंगे। इस पत्र के साथ ही पुलिस कर्मियों की सूची बनाने के लिए एक निर्धारित प्रारूप भी दिया गया है। इसमें पुलिसपदाधिकारी व कर्मी का नाम, गृह जिला, जन्मतिथि, नियुक्ति तिथि, वर्तमान एवं पूर्व पदस्थापन की विवरणी आदि भेजनी है।
पुलिस पदाधिकारियों एवं कर्मियों के स्थानांतरण को लेकर मुख्यालय ने वर्ष 2022 में नया आदेश जारी किया था। इसके अंतर्गत सेवानिवृत्ति की निकटता का आधार छोड़कर किसी भी पदाधिकारी एवं कर्मी का पदस्थापन उनके गृह जिला में नहीं किया जाएगा। अगर किसी जिले या क्षेत्र में कोई पदाधिकारी पहे काम कर चुका है, तो दोबारा उसका तबादला उस जिले या क्षेत्र में नहीं होगा, चाहे वह कार्यकाल कितना भी छोटा क्यों न हो।
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