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बिहार के विधायक को हुई तीन महीने की जेल, 500 रुपये का जुर्माना भी लगा; क्या है पूरा मामला

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बिहार में भारतीय जनता पार्टी के विधायक मिश्रीलाल यादव को तीन महीने की जेल हुई है। दरभंगा की एमपी/एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश करुणानिधि प्रसाद आर्य ने अलीनगर के बीजेपी विधायक मिश्रीलाल यादव और सुरेश यादव को तीन महीने की सजा सुनाई है। साथ ही, दोनों पर 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

मारपीट से जुड़े मामले में बीजेपी विधायक को सजा

यह मामला मारपीट से जुड़ा है, जिसमें शुक्रवार को अदालत ने अपना फैसला सुनाया। इससे पहले, कोर्ट ने विधायक मिश्रीलाल यादव और गोसाईं टोल पचाढ़ी निवासी सुरेश यादव को दोषी ठहराया था। भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के तहत दोनों को तीन महीने की कैद और 500 रुपये का अर्थदंड दिया गया।

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2019 में उमेश मिश्र को घेर कर की थी पिटाई

घटना 29 जनवरी 2019 की सुबह हुई थी, जब समैला निवासी उमेश मिश्र मार्निंग वॉक के दौरान गोसाईं टोल के पास पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि मिश्रीलाल यादव और सुरेश यादव समेत 20-25 लोगों ने उन्हें घेर लिया और गाली-गलौज की। विरोध करने पर विधायक ने फरसा से उनके सिर पर वार कर दिया, जिससे उनका सिर कट गया। इस दौरान सुरेश यादव ने रॉड और लाठी से हमला किया और उनकी जेब से रुपये भी निकाल लिए। घायल उमेश मिश्र को पहले पीएचसी और फिर डीएमसीएच रेफर किया गया।

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12 अक्टूबर 2019 को कोर्ट में दाखिल हुआ था आरोप पत्र

मामले की जांच के बाद, पुलिस ने 12 अक्टूबर 2019 को कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। इसके बाद, अदालत ने 17 अप्रैल 2020 को मामले का संज्ञान लिया था।

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