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सुप्रीम कोर्ट ने बीपीएससी रीएग्जाम की याचिका खारिज की, ठोस सबूत पेश नहीं कर पाए अभ्यर्थी

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बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए काम की खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने 13 दिसंबर 2024 को ली गई 70वीं प्रारंभिक परीक्षा पर रोक लगाकार दुबारा परीक्षा लेने की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि हमें परीक्षा रद्द करने के लिए ठोस सबूत नहीं मिले। अभ्यर्थियों ने परीक्षा में गडबड़ी का दावा किया था, इसके भी ठोस सबूत कोर्ट के सामने नहीं पेश किए गए। इसलिए कोर्ट ने रीएग्जाम की याचिका को खारिज कर दिया। यानी अब किसी भी कीमत पर 70वीं प्रारंभिक परीक्षा दुबारा नहीं हो पाएगी।

न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और मनमोहन की पीठ ने 70वीं बीपीएससी संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने की मांग करने वाली याचिकाओं का एक समूह खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा किसभी उम्मीदवारों के लिए पुनः परीक्षा कराने के लिए ठोस सबूतों की कमी है। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अंजना प्रकाश ने तर्क किया कि डिजिटल साक्ष्य, जिसमें व्हाट्सएप संदेश और वीडियो क्लिप शामिल हैं, यह दर्शाते हैं कि परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र लीक हो गए थे।

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उन्होंने बताया कि एक वीडियो में कथित तौर पर परीक्षा केंद्र पर उत्तरों की घोषणा लाउडस्पीकर के माध्यम से की जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश पटना हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ दायर याचिकाओं पर आया, जिसने याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा था कि विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर किसी तरह की अनियमितता का कोई निर्णायक सबूत नहीं है। इस निर्णय ने बीपीएससी को मुख्य परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दी।

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सात जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के किया था इनकार

बता दें कि पहले सात जनवरी को, मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने परीक्षा में अनियमितता और प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई के संबंध में दायर याचिका की सुनवाई करने से इनकार कर दिया। पीठ ने याचिकाकर्ताओं को अपनी शिकायतों के साथ पटना हाईकोर्ट जाने के लिए कहा। बिहार पुलिस ने कथित तौर पर उन सिविल सेवा उम्मीदवारों को नियंत्रित करने के लिए बल का उपयोग किया, जिन्होंने 13 दिसंबर, 2024 को आयोजित बीपीएससी परीक्षा की रद्दीकरण की मांग की थी।

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पटना हाईकोर्ट ने भी कर दी थी याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने से पहले अभ्यर्थियों ने पटना हाईकोर्ट से गुहार लगाई थी। बीपीएससी 70वीं प्रारंभिक परीक्षा के खिलाफ दायर याचिका पटना हाइकोर्ट ने खारिज कर दी है। अब पूर्व में जारी किया गया रिजल्ट लागू रहेगा। इससे पहले कुछ शर्तों के साथ बिहार लोक सेवा आयोग ने गुरुवार को 70वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का परिणाम जारी किया था। उसमें शर्तें थीं कि एकीकृत 70वीं संयुक्त (प्रा.) प्रतियोगिता परीक्षा से सम्बन्धित माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर याचिका CWIC- 369/2025 में पारित आदेश के फलाफल से परीक्षा परिणाम प्रभावित होगा। साथ ही जिन अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा प्रतिवारित (Debared) किया गया है और भविष्य में प्रतिवारित (Debar) किया जाना है उनकी भी अभ्यर्थिता प्रभावित होगी। लेकिन, कोर्ट से अब आए फैसले ने सभी शर्तों को खत्म कर दिया है और रिजल्ट पहले वाला ही लागू रहेगा।

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