मानहानि मामले में आज तेजस्वी के खिलाफ होगी सुनवाई, गुजरातियों को ‘ठग’ कहने का है मामला
मानहानि मामले में बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ आज अहमदाबाद मेट्रो कोर्ट में सुनवाई होनी है। मानहानि की यह याचिका गुजरातियों को ठग कहने के मामले में अपर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट डीजे परमार की अदालत में सामाजिक कार्यकर्ता और कारोबारी हरेश मेहता ने दर्ज कराई है।
पिछली सुनवाई में तेजस्वी के वकील ने मांगी थी मोहलत
इस मामले में पहली सुनवाई पिछले हफ्ते 1 मई को हुई थी। कोर्ट ने करीब 5 मिनट तक दोनों पक्षों के बयानों को सुना। इसी बीच डिप्टी सीएम के वकील ने कोर्ट से मोहलत मांगी। इस पर कोर्ट ने 8 मई को अगली तारीख दी थी।
वहीं, फरियादी हरेश मेहता के वकील प्रफुल्ल आर पटेल ने सुनवाई के दौरान न्यायालय में सर्वोच्च कोर्ट के फैसला का हवाला देते हुए कहा कि अगर कोई अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है तो उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। ऐसे में अभियुक्त कितना भी बड़ा क्यों न हो उसे गंभीरता से लेकर उचित कार्रवाई की जानी चाहिए।
मेहुल चौकसी की बात रखते हुए दिया था बयान
तेजस्वी यादव ने पिछले महीने नीरव मोदी को लेकर आई एक खबर पर प्रतिक्रिया देते हुए गुजरातियों पर ही विवादित टिप्पणी कर दी थी। उन्होंने कहा था- ‘आज देश के हालात में सिर्फ गुजराती ठग हो सकते हैं। उनके ठग को माफ भी कर दिया जाएगा। एलआईएसी, बैंक का पैसा दे दो फिर वह भाग जाएगा तो कौन जिम्मेदार होगा।
दोस्त, यार जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लेकिन इनका तोता पिंजरे से नहीं निकलता है। उनके इसी बयान के बाद कारोबारी हरेश मेहता ने बीते 21 मार्च को तेजस्वी यादव के खिलाफ IPC की धारा-499 और 500 (आपराधिक मानहानि) के तहत मामला दर्ज करवाया था।
याचिका में लिखा- सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए
कारोबारी हरेश मेहता ने अपनी याचिका में कहा है कि मीडिया को दिए बयान में तेजस्वी यादव ने पूरे गुजराती समुदाय को ‘ठग’ कहा है। यह गुजरातियों की सार्वजनिक रूप से मानहानि और उन्हें अपमानित करता है। इसलिए इस मामले में उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।