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अब बैंक में नहीं बदल सकेंगे 2000 के नोट: कल से सिर्फ RBI ऑफिस में बदले जा सकेंगे, अभी 12 हजार करोड़ की करेंसी आना बाकी

2000 रुपए के नोट को बैंक में जमा करने या इसे दूसरे नोट से बदलने का आखिरी मौका आज यानी 7 अक्टूबर को निकल चुका है। अब यानी कल, 8 अक्टूबर से ये नोट सिर्फ RBI ऑफिस में बदले जा सकेंगे। शुक्रवार को RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि अभी लगभग 12 हजार करोड़ रुपए के 2000 के नोट चलन में हैं, जिनका आना अभी बाकी है।

वहीं 96% से ज्यादा 2000 रुपए के नोट बैंक में वापस आ गए हैं, जिनकी वैल्यू ₹3.43 लाख करोड़ है। इसमें से 87% नोट को बैंक में जमा किया गया है। बाकी नोटों को दूसरे नोटों से एक्सचेंज किया गया है। इससे पहले नोट बदलने की आखिरी तारीख 30 सितंबर थी, लेकिन RBI ने इस डेडलाइन को बढ़ाकर 7 अक्टूबर 2023 कर दिया था।

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7 अक्टूबर के बाद RBI ऑफिस में बदल सकेंगे नोट

7 अक्टूबर के बाद भी 2 हजार रुपए के बैंक नोट वैध बने रहेंगे। बैंक में नोट जमा करने की डेडलाइन खत्म होने के बाद 2000 रुपए के नोट RBI के 19 इश्यू ऑफिस में नोट बदले या जमा किए जा सकेंगे। एक बार में 20 हजार रुपए तक के 2000 के नोट बदले जा सकेंगे।

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वहीं अगर इन्हें अपने बैंक अकाउंट में क्रेडिट करवाना है तो ₹2000 के कितने भी नोट इश्यू ऑफिस के जरिए जमा करवा सकते हैं। इसके अलावा लोग दो हजार के नोट डाक विभाग से भी RBI के 19 इश्यू दफ्तरों को भेज सकते हैं। ये नोट का मूल्य संबंधित व्यक्ति के खाते में क्रेडिट कर दिया जाएगा।

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2016 में आया था 2000 का नोट

2000 का नोट नवंबर 2016 में मार्केट में आया था। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 के नोट बंद करने का ऐलान किया था। इनकी जगह नए पैटर्न में 500 का नया नोट और 2000 का नोट जारी किया गया था। हालांकि RBI साल 2018-19 से 2000 के नोटों की छपाई बंद कर चुका है। वहीं 2021-22 में 38 करोड़ वेल्यू के 2000 के नोट नष्ट किए गए थे।

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यह किन लोगों के लिए लागू है?

​​​​​​यह फैसला सभी के लिए लागू है। हर व्यक्ति को जिसके पास 2000 के नोट हैं, उन्हें 7 अक्टूबर 2023 तक बैंक की किसी भी ब्रांच में डिपॉजिट करने या दूसरे नोटों से एक्सचेंज कराने को कहा गया था। लेकिन जिन लोगों ने तय तारीख तक ऐसा नहीं किया है वे अब RBI ऑफिस के द्वारा नोटों को एक्सचेंज या बैंक अकाउंट में जमा करा सकेंगे।

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