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30.50 रुपये सस्ता हुआ सिलेंडर, आज 1 अप्रैल से बदले कई नियम; जेब पर होगा सीधा असर

गैस सिलेंडर की कीमतों में आज राहत मिल गई है. चुनाव से पहले गैस सिलेंडर की कीमतों में कटौती का फैसला लिया गया है. लगातार 3 महीनों से बढ़ रही कीमतों के ट्रेंड पर आज ब्रेक लग गया है. 1 अप्रैल 2024 को गैस सिलेंडर की कीमतों में 30.50 रुपये प्रति सिलेंडर की कटौती की गई है. हालांकि यह कटौती कॉमर्शियल गैस सिलेंडर पर की गई है.

इसके पहले मार्च में 25.50 रुपये प्रति सिलेंडर के हिसाब से कीमतों में इजाफा हुआ था. वहीं, फरवरी में भी 14 रुपये और जनवरी में 1.50 रुपये बढ़े थे. हालांकि घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है. घरेलू एलपीजी की कीमतें जस की तस बनी हुई हैं.

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IOCL के मुताबिक, दिल्ली में 19 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत आज से 1764.50 रुपये हो गई है. वहीं, पहले यह सिलेंडर 1795 रुपये में मिल रहा था. इसके अलावा कोलकाता में गैस सिलेंडर की कीमत अब कौटती के बाद 1879 रुपये हो गई है. वहीं, पहले यह सिलेंडर 1911 रुपये में मिल रहा था. मुंबई में अब यह सिलेंडर 1717.50 रुपये का हो गया है, पहले 1749 रुपये का था. चेन्नई में कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर अब 1930.00 रुपये में मिलेगा.

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हवाई ईंधन भी हुआ सस्ता

OMCs ने हवाई ईंधन की कीमतों में भी कटौती कर दी है. हवाई ईंधन की कीमतों में करीब रु 502.91/किलो लीटर की राहत मिल गई है. वहीं, पिछले महीने 624.37/ किलो लीटर के हिसाब से कीमतों में इजाफा हुआ था. हवाई ईंधन की भी नईं कीमतें आज से लागू हो गई हैं.

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इंश्योरेंस से जुड़ा बदला नियम

आज से इंश्योरेंस सेक्टर में भी बड़ा बदलाव हुआ है. 1 अप्रैल से पॉलिसी सरेंडर पर सरेंडर वैल्यू इस बात पर निर्भर करेगा कि आपके कितने सालों में पॉलिसी को सरेंडर किया.  वहीं इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI ने तय किया है कि 1 अप्रैल से बीमा कंपनियां सभी बीमा पॉलिसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में जारी करेंगी.

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गाड़ियां खरीदना हुआ महंगा

आज से इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदना महंगा हो गया है. सरकार ने फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (FAME-II) के तहत मिलने वाली सब्सिडी बंद कर दी है. इस स्कीम के तहत 22,500 रुपए तक की सब्सिडी दी जाती थी.

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न्यू टैक्स रिजीम

आज से नई टैक्स रिजीम को सरकार ने डिफॉल्ट​ कर दिया है. ​​​​​​इसका मतलब यह है कि अगर आपको पुरानी टैक्स रिजीम के तहत टैक्स भरना है तो इसे अपने आप से सलेक्ट करना होगा. सरकार ने 2020 में नई टैक्स रिजीम का ऑप्शन दिया था. नई टैक्स रिजीम में किसी भी तरह के डिडक्शन लागू नहीं होते हैं.

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फास्टैग का बदला नियम

NHAI के मुताबिक, 1 अप्रैल 2024 से बिन केवाईसी वाले फास्टैग रद्दी हो जाएंगे. बिना KYC वाले फास्टैग डिएक्टिवेट या ब्लैकलिस्ट कर दिए गए हैं. फास्टैग केवाईसी नहीं होने पर आपको टोल से गुजरते समय दोगुना टोल टैक्स भरना पड़ सकता है.

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