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पतंजलि भ्रामक विज्ञापन मामला: सुप्रीम कोर्ट में बोले बाबा रामदेव- ‘हमें कानून का ज्ञान कम.. हम सार्वजनिक माफी मांगने को तैयार’

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पतंजलि का भ्रामक विज्ञापन प्रसारित करने के मामले पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अमानुल्लाह की बेंच ने मामले की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान बाबा रामदेव और उनके पार्टनर आचार्य बालकृष्ण कोर्ट में मौजूद रहे।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अमानुल्लाह की बेंच ने बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण से कहा कि आपकी बहुत गरीमा है लेकिन आपने बहुत कुछ किया है। इसपर दोनों के वकील मुकुल रोहतगी ने कोर्ट से कहा कि हम सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने के लिए तैयार हैं, ताकि लोगों को भी जानकारी मिले कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन को लेकर काफी गंभीर हैं, इसपर कोर्ट ने कहा कि आपको हमारे सलाह की जरुरत नहीं है।

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सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बाबा रामदेव से पूछा कि आपने जो कोर्ट के खिलाफ किया क्या वह सही है? इसपर बाबा रामदेव ने कहा कि जो भी गलती हुई है, उसके लिए हम बिना शर्म माफी स्वीकार कर ली है। इस पर जस्टि कोहली ने कहा कि हम जानना चाहते हैं कि आपने अंडर टेकिंग के अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या सोंचकर की थी? हमारे देश में आयुर्वेद बहुत प्राचीन है, आप दूसरी पद्धति को बुरा क्यों बताते हैं? हम जानना चाहते हैं कि आपने कोर्ट की अवहेलना क्यों की? बाबा रामदेव ने कहा कि हम अपनी गलती के लिए क्षमा चाहते हैं।

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इसपर बाबा रामदेव ने कहा कि हमें कानून का ज्ञान कम है। हम अपने रिसर्च की जानकारी लोगों को दे रहे थे। हमारा कोर्ट की अवहेलना करने का कोई उद्देश्य नहीं था। कोर्ट में लंबी बहस के बाद बाबा रामदेव के वकील ने जरूरी कदम उठाने के लिए कोर्ट से एक सप्ताह का समय मांगा, जिसपर कोर्ट ने कहा कि ठीक है, हम 23 अप्रैल को मामले पर सुनवाई करेंगे।

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