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रेलवे में टिकट रिजर्वेशन का नियम, अब 120 दिन नहीं सिर्फ इतने दिन पहले ही कर सकेंगे टिकटों की एडवांस बुकिंग

रेलवे ने टिकट आरक्षण के नियमों में बड़ा बदलाव किया है. अब रेल टिकटों की बुकिंग सिर्फ 60 दिन पहले से हो सकेगी. पहले ये बुकिंग 120 दिन पहले होती थी. नया नियम एक नवंबर 2024 से लागू होगा. 31 अक्टूबर तक हुए आरक्षण पर इसका असर नहीं होगा. हालांकि, रेलवे ने इस कदम के पीछे का तर्क नहीं बताया है.

रेलवे ने कहा, 1 नवंबर 2024 से एडवांस रिजर्व पीरिएड 60 दिनों (यात्रा के दिन को छोड़कर) का होगा और बुकिंग उसी के अनुसार की जाएगी. हालांकि, 120 दिनों की एडवांस रिजर्व पीरिएड के तहत 31 अक्टूबर 2024 तक की गई सभी बुकिंग बरकरार रहेंगी.

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विदेशी पर्यटकों के लिए नियमों में बदलाव नहीं

हालांकि, 60 दिनों के एडवांस रिजर्व पीरिएड से इतर की गई बुकिंग को रद्द करने की अनुमति दी जाएगी. इसके साथ ही जिन ट्रेनों का एडवांस रिजर्व पीरिएड पहले ही कम है, उन पर भी इसका असर नहीं होगा. ऐसी ट्रेनों में गोमती एक्सप्रेस और ताज एक्सप्रेस जैसी गाड़ियां शामिल हैं. इन ट्रेनों में वर्तमान में अग्रिम आरक्षण के लिए कम समय-सीमा पहले से ही लागू है. विदेशी पर्यटकों के लिए 365 दिन की सीमा के मामले में भी कोई बदलाव नहीं होगा.

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बताते चलें कि 4 महीने पहले किए गए संभावित टिकट अक्सर रद्द हो जाते हैं. 2 महीने का अग्रिम आरक्षण रद्द ना होने की ज्यादा संभावना है. साथ ही इससे बड़ी संख्या में जरूरी आरक्षण से भी बचा जा सकेगा.

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