समस्तीपुर में जमीन खरीद-बिक्री करने वालों के लिए फ्री बस, घर से ले आएगी फिर वापस भी छोड़ेगी
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समस्तीपुर :- समस्तीपुर जिले में जमीन की खरीद-बिक्री करने वाले लोगों को रजिस्ट्री कार्यालय लाने और ले जाने के लिए अब निबंधन विभाग बस की व्यवस्था करेगा। इसके लिए उनसे किसी प्रकार का कोई किराया भी नहीं लिया जाएगा। उन्हें फ्री में घर से निबंधन कार्यालय लाएगा और निबंधन होने के बाद फिर वापस घर बस से ही भेजेगा। ऐसा क्रेता-विक्रेता की सुविधा, दलालों से होने वाली परेशानी, फर्जीवाड़ा पर अंकुश लगाने और राजस्व हित को देखते हुए किया जा रहा है।
जिले में यह व्यवस्था 19 सितंबर से लागू होगी। इसके लिए जिला निबंधन कार्यालय तैयारी में जुटा है। बस में सफर के दौरान उन्हें बस के अंदर लगी टीवी पर रजिस्ट्री कराने संबंधी जानकारी भी दी जाएगी। इसके लिए निबंधन विभाग की ओर तत्काल तीन डिलक्स बस सेवा की व्यवस्था की है। इस बस सेवा का मकसद है जमीन की खरीद बिकी प्रक्रिया में आमजनों को दलालों से मुक्त कराना।
जिला अपर निबंधक हेमंत कुमार ने बताया कि आमजनों को दस्तावेज निबंधन के लिए जो वाहन सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है उसका नाम रजिस्ट्री शटल है। इस सेवा में निबंधन कराने जिला अवर निबंधन कार्यालय आने वालों को कोई भाड़ा नहीं लगेगा। इन वाहनों के किराए का भुगतान जिला स्कोर निधि से किया जाएगा। जिला अवर निबंधन कार्यालय से चलने वाली तीन बसों में एक एक कंप्यूटर ऑपरेटर व एमटीएस की प्रतिनियुक्ति की जाएगी।
इसको लेकर मद्य निषेध उत्पाद व निबंधन विभाग के सहायक निबंधन महानिरीक्षक पटना ने आदेश जारी कर दिया है। यह सेवा जिले के अन्य सभी निबंधन कार्यालयों से भी लागू होगा। रोसड़ा दलसिंहसराय व किशनपुर सब रजिस्ट्री कार्यालय की ओर से भी नि:शुल्क बस सेवा उपलब्ध करायी जाएगी। उन्हीं कार्यालयों से बसों को किराए पर लेकर सेवा दी जाएगी। उन्हीं कार्यालयों से रूट चार्ट भी तय किया जाएगा। जिला अवर निबंधन कार्यालय के अमित कुमार ने बताया कि तीनों बसें तीन अलग अलग रूट में आवाजाही करेगी। इन्हीं रूटों पर बसें रूकेंगी जहां लोग बस में सवार होंगे और वापस भी आएंगे।
जानिए किसे और कैसे मिलेगी फ्री बस की सुविधा :
जो व्यक्ति जमीन की खरीद और बिक्री करने के लिए आनलाइन अपाइंटमेंट लिया है, वैसे व्यक्तियों को और उनके साथ पहचान कर्ता को भी यह सुविधा मिलेगी। बस में आने- जाने के दौरान तैनात कंप्यूटर आपरेटर को अपाइंटमेंट स्लिप (जो टिकट के रूप में मान्य होगी) दिखानी जरूरी होगी। इसके अलावा उस बस में अन्य किसी व्यक्ति को बैठने की इजाजत नहीं होगी।