केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से गुरुवार को राहत मिली है। कोर्ट ने संजय मिश्रा को 15 सितंबर तक ईडी डायरेक्टर के पद पर बने रहने की अनुमति दे दी है। हालांकि, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से 15 अक्टूबर तक के लिए मंजूरी मांगी थी। कोर्ट के पहले आदेश के मुताबिक, संजय मिश्रा को 31 जुलाई को कार्यमुक्त होना था। कोर्ट ने कहा है कि वह व्यापक सार्वजनिक और राष्ट्रीय हित में ईडी निदेशक का कार्यकाल बढ़ा रहा है।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी भी की। ईडी डायरेक्टर का कार्यकाल बढ़ाने के सरकार के अनुरोध पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ”क्या पूरा विभाग अक्षम अधिकारियों से भरा हुआ है।” केंद्र ने कहा कि वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) की समीक्षा को देखते हुए प्रवर्तन निदेशालय के नेतृत्व में निरंतरता आवश्यक है। सरकार ने कोर्ट से कहा, ”ईडी निदेशक मिश्रा अपरिहार्य नहीं हैं, लेकिन वित्तीय कार्रवाई कार्य बल समीक्षा कवायद के लिए उनकी मौजूदगी आवश्यक है।” केंद्र ने आगे कहा कि कुछ पड़ोसी देशों की मंशा है कि भारत एफएटीएफ की ‘संदिग्ध सूची’ में आ जाए और इसलिए ईडी प्रमुख पद पर निरंतरता जरूरी है।
संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल के विस्तार को अवैध ठहराए जाने के कुछ दिन बाद केंद्र ने वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) की समीक्षा जारी रहने के मद्देनजर उन्हें 15 अक्टूबर तक पद पर बने रहने की अनुमति देने के लिए बुधवार को शीर्ष अदालत का रुख किया था। केंद्र ने अपने आवेदन में कहा कि एफएटीएफ की समीक्षा के दौरान मिश्रा की अनुपस्थिति भारत के राष्ट्रीय हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ को बताया कि सरकार ने शीर्ष अदालत के 11 जुलाई के फैसले में संशोधन के लिए एक आवेदन दायर किया था।
मिश्रा के कार्यकाल विस्तार को ठहराया था अवैध
सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई को दिए अपने आदेश में मिश्रा के कार्यकाल को तीसरा विस्तार दिए जाने को अवैध ठहराया था और उनके विस्तारित कार्यकाल को घटाकर 31 जुलाई कर दिया था। न्यायमूर्ति गवई, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संजय करोल की पीठ ने कहा था कि इस साल एफएटीएफ द्वारा जारी समीक्षा के मद्देनजर और पद पर नई बहाली को सुचारु बनाने के लिए मिश्रा का कार्यकाल 31 जुलाई तक रहेगा। सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) के 1984 बैच के अधिकारी मिश्रा को 18 नवंबर, 2023 तक पद पर बने रहना था। एफएटीएफ एक वैश्विक निकाय है, जो धन शोधन और आतंकी वित्तपोषण से निपटने के लिए कार्रवाई की अगुवाई करता है।
यहां क्लिक कर हमसे व्हाट्सएप पर जुड़े नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा पर राजनीति जारी…
बिहार लोकसेवा आयोग की नजर में बिहार में नौकरी और बेरोजगार दोनों है, लेकिन योग्य…
NDA गठबंधन बिहार में अगला चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेगा या नहींं?…
RJD के महुआ विधायक मुकेश रौशन की जुबान फिसल गई। RJD MLA मुकेश रौशन शहर…
यहां क्लिक कर हमसे व्हाट्सएप पर जुड़े समस्तीपुर :- शनिवार की दोपहर प्रॉपर्टी डीलर व…
यहां क्लिक कर हमसे व्हाट्सएप पर जुड़े समस्तीपुर :- अर्से बाद जमीन कारोबार को लेकर…