शराब तस्कर को 5 वर्ष सश्रम कारावास की सजा, एक लाख रुपए का अर्थदंड भी कोर्ट ने लगाया
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समस्तीपुर :- व्यवहार न्यायालय समस्तीपुर के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह उत्पाद अधिनियम के विशेष न्यायाधीश संजय कुमार द्वितीय ने शुक्रवार को उत्पाद वाद संख्या 7/19 के मामले में दोषी पाए गए सरायरंजन थाना क्षेत्र के रायपुर बुजुर्ग निवासी और स्व. विजय सहनी के पुत्र रामऔतार सहनी को धारा 30 (ए) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 के तहत पांच वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है।
साथ ही एक लाख रुपए अर्थदंड देने की भी सजा सुनाई है। साथ ही जुर्माना की राशि अदा नहीं करने के पर दोषी को छह माह अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। बता दें कि छह जनवरी 2019 की शाम उत्पाद विभाग की टीम ने अभियुक्त रामऔतार सहनी के घर के आंगन से 60.39 लीटर विदेशी शराब बरामद की थी।