समस्तीपुर कोर्ट ने शराब कारोबारी को सुनाई 5 साल की सजा, एक लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया
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समस्तीपुर :- समस्तीपुर में विशेष न्यायाधीश उत्पाद पवन कुमार झा ने सोमवार को शराब बरामदी के एक मामले में आरोपी को पांच साल कारावास की सजा सुनाई। साथ ही एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। अर्थ दंड नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। सजा सुनाई जाने के बाद पुलिस ने आरोपी वैशाली जिले के देसरी थाने के गनियारी गावं के कमलेश राय को हिरासत में ले लिया।
विशेष लोक अभियोजक रामलखन राय ने बताया कि इसी वर्ष 28 अप्रैल को विद्यापतिनगर पुलिस ने चेकिंग के दौरान कमलेश राय को बाइक के साथ डेढ़ सौ लीटर देसी शराब के साथ गिरफ्तार किया था। शराब अलग-अलग प्लास्टिक पाउच में बरामद किया गया था। लोक अभियोजक ने बताया कि साक्ष्य व गवाहों के बयान के आधार पर कमलेश राय को विहार उत्पाद अधिनियम के तहत दोषी पाया गया। जिसके बाद उन्हें सजा सुनाई गई। इस मामले में चार सरकारी गवाहों ने अपनी गवाही दी। इस मामले में बचाव पक्ष से अधिवक्ता मनोज पासवान ने बहस की।
गुप्त सूचना पर मिली थी देसी शराब :
पुलिस सूत्रों ने बताया कि 28 अप्रैल की शाम पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बाइक से शराब तस्कर शराब की खेप लेकर जा रहा है। सूचना के आधार पर विद्यापतिनगर बाजार में ऑटो स्टैंड के पास बाइक सवार की तलाशी ली गई थी तो तीन बोरी में रखा देसी शराब बरामद की गई। जिसके बाद इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू किया गया। साथ ही आरोपी पर चार्जशीट दायर की गई।