समस्तीपुर :- रोसड़ा में अवैध हथियार का प्रदर्शन फैशन बनता जा रहा है। अब सोशल मीडिया पर एक और नया वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो रोसड़ा के उपमुख्य पार्षद पति अरुण महतो हत्याकांड के आरोपी व पत्रकार विकास रंजन हत्याकांड में सजायाफ्ता बबलू सिंह का है जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। उसके साथ मंटून दास नामक एक युवक देसी मास्केट हाथ में लिए दिख रहा है। वीडियो रोसड़ा बाजार में एक जन्म दिन पार्टी के दौरान की बताई गई है। वीडियो वायरल होने के बाद एसपी विनय तिवारी ने रोसड़ा पुलिस को वीडियो का सत्यापन कर आरोपी पर प्राथमिकी दर्ज कर उसे गिरफ्तार करने को कहा है। उधर, एसपी का निर्देश मिलते ही रोसड़ा पुलिस प्राथमिकी दर्ज करने की तैयारी में जुटी हुई है।
जानकारी के अनुसार कुछ महीनों पहले रोसड़ा शहर में एक जन्म दिन की पार्टी थी। उस पार्टी में रोसड़ा के ही बबलू सिंह शामिल होने के लिए आये थे। पार्टी के दौरान स्टेज पर नर्तकी के साथ वह पिस्टल में गोली भरते हुए दिख रहे हैं। वह मंच से नीचे भी आते हैं और पुन: हाथ में पिस्टल लिए मंच में चढ़ जाते हैं। जिस समय वह हथियार में गोली भर रहे होते हैं उस समय भोजपुरी गीत “ये मुखिया जी…” गीत चलता रहता है। इसी दौरान चोरी छिपे किसी व्यक्ति द्वारा बबलू सिंह का हथियार के साथ वीडियो बना लिया जाता है। जो अब तेजी से वायरल हो रहा है।
बताया गया है कि रोसड़ा के चर्चित पत्रकार विकास रंजन हत्याकांड में वह आरोपी था। स्थानीय कोर्ट से उसे इस मामले में आजीवन कारावास की सजा मिली थी। अभी वह बेल पर है।बता दें कि 25 नवम्बर 2008 की शाम पत्रकार विकास रंजन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना को तब अंजाम दिया गया था जब पत्रकार अपने कार्यालय से निकल कर घर जाने को बाइक में चाबी लगा रहे थे। वहीं गत पखवाड़ा रोसड़ा के उपमुख्य पार्षद पति अरुण महतो की हत्या में भी यह आरोपी है। बबलू सिंह का हथियार के साथ वीडियो सामने आने के बाद रोसड़ा पुलिस भी हरकत में हैं।
रोसड़ा के युवा पत्रकार विकास रंजन की हत्या 25 नवंबर 2008 को हुई थी। वारदात के वक्त वो गायत्री नगर रोड स्थित अपने ऑफिस से स्टोरी फाइल कर घर जा रहे थे। शाम के तकरीबन सात बजे के आसपास घात लगाए अपराधियों ने पत्रकार के सिर में गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसको लेकर मृतक के पिता फुलकांत चौधरी ने रोसड़ा थाना में कांड संख्या 173/2008 दर्ज कराई थी। इसके बाद पत्रकार विकास रंजन हत्याकांड मामले में रोसड़ा कोर्ट ने 13 साल बाद 14 आरोपियों को दोषी करार दिया था और उन्हें आजीवन कारावास सुनाई गई थी।
जिनको सजा सुनाई गई थी उनमे लरझाघाट का कृष्ण कुमार यादव उर्फ बड़कू यादव, दामोदरपुर रोसड़ा का बबलू सिंह, महुली रोसड़ा का स्वंयवर यादव, मोहन यादव, चेरिया बरियारपुर के संतोष आनंद सिंह, बसंतपुर हसनपुर के उमाकांत चौधरी, संजीव राय, राजीव राय, रामउदय राय, राजीव रंजन उर्फ गुड्डू, प्रियरंजन उर्फ टिन्नू, विधानचद्र राय, मनोज चौधरी और मनेंद्र चौधरी शामिल हैं।
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