समस्तीपुर :- समस्तीपुर जिले के बिथान थाने के एक आर्म्स एक्ट मामले में एसडीजेएम रोसड़ा कोर्ट द्वारा शुक्रवार को अभियुक्त को दोषी पाते हुए धारा 25 (1 बी) के तहत तीन वर्ष सश्रम कारावास व पांच हजार रुपए जुर्माना एवं धारा 26 के तहत दो वर्ष सश्रम कारावास व एक हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनायी गई है। जुर्माना नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगत नहीं होगी। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेगी। अभियुक्त बिथान थाना क्षेत्र के सिहमा गांव निवासी शिवशंकर यादव के पुत्र पांडव यादव है।
यहां क्लिक कर हमसे व्हाट्सएप पर जुड़े समस्तीपुर/दलसिंहसराय :- दिवंगत कम्युनिस्ट नेता सुरेंद्र प्रसाद यादव…
यहां क्लिक कर हमसे व्हाट्सएप पर जुड़े समस्तीपुर :- राष्ट्रीय सेवा योजना और एनसीसी के…
यहां क्लिक कर हमसे व्हाट्सएप पर जुड़े समस्तीपुर :- समस्तीपुर रेल मंडल के विभिन्न स्टेशनों…
यहां क्लिक कर हमसे व्हाट्सएप पर जुड़े दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने बिहार…
सीएम नीतीश कुमार कैबिनेट बैठक कई बड़े फैसला लिए. नया साल 2025 की पहली कैबिनेट…
बिहार के ट्रांसफर का इंतजार कर रहे शिक्षकों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही…