समस्तीपुर Town

नजर हर खबर पर…

SamastipurNEWS

कथित बलात्कार मामले में समस्तीपुर के सांसद प्रिंस राज को मिली राहत, हाई कोर्ट का अग्रिम जमानत रद्द करने से इनकार

IMG 20231027 WA0021

यहां क्लिक कर हमसे व्हाट्सएप पर जुड़े 

समस्तीपुर :- दिल्ली हाई कोर्ट ने कथित बलात्कार के मामले में लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) के समस्तीपुर से सांसद प्रिंस राज की अग्रिम जमानत रद्द करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा ने शिकायतकर्ता महिला की याचिका खारिज करते हुए कहा कि निचली अदालत ने 2021 में उसके समक्ष रखे गए रिकॉर्ड पर गौर करके राज को जमानत प्रदान की थी और गिरफ्तारी पूर्व जमानत को महज अनुरोध के आधार रद्द नहीं किया जा सकता क्योंकि स्वतंत्रता का अधिकार एक महत्वपूर्ण अधिकार होता है।

अदालत ने अपने हालिया आदेश में कहा कि अग्रिम जमानत आदेश एकत्र और पेश की गई सामग्री यानी ऑडियो रिकॉर्डिंग और प्रतिलेख (अभियोजक की सहमति से रिश्ते पर) और अभियोजक के खिलाफ जबरन वसूली के संबंध में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर पारित किया गया था। हाई कोर्ट ने कहा कि इस अदालत को इसके बाद किसी ऐसी घटना के बारे में नहीं बताया गया जिसकी वजह से आरोपी व्यक्ति को जमानत देने के आदेश में किसी भी तरह का हस्तक्षेप किया जा सके।

IMG 20240212 WA0019

IMG 20230604 105636 460

इसे ध्यान में रखते हुए, यह अदालत आरोपी को दी गई अग्रिम जमानत को रद्द करने के लिए इच्छुक नहीं है। जमानत केवल अनुरोध के आधार रद्द नहीं की जानी चाहिए क्योंकि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार एक महत्वपूर्ण अधिकार है, जिसमें हल्के ढंग से हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। बता दें कि प्रिंस राज अपने चाचा और केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस के नेतृत्व वाले लोजपा गुट से हैं। खुद को लोजपा कार्यकर्ता बताने वाली महिला ने प्रिंस राज पर बेहोशी की हालत में बलात्कार करने का आरोप लगाया है।

IMG 20230728 WA0094 01

Dr Chandramani Roy Flex page 0001 1 1 scaled

IMG 20240115 WA0021 01

IMG 20230701 WA0080

IMG 20231110 WA0063 01

IMG 20240111 WA0056 01

IMG 20230818 WA0018 02

20201015 075150