लगभग पांच साल के इंतजार के बाद केंद्र की मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले समान नागरिक संहिता कानून को लेकर बड़ी घोषणा की है। आज से ही देश में समान नागरिक संहिता को लागू करने को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जिसके बाद अब भारत के तीन पड़ोसी देशों के गैर मुस्लिम वर्ग के लोगों को भारत में नागरिकता प्राप्त करने का रास्ता साफ हो गया है।
दरअसल, CAA संसद से पारित हुए करीब पांच साल बीत चुके हैं। इसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से 31 दिसंबर 2014 से पहले आने वाले छह अल्पसंख्यकों (हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी) को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान किया गया था. नियमों के मुताबिक, नागरिकता देने का अधिकार केंद्र सरकार के हाथों में होगा। अब केंद्र सरकार आगामी लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले सीएए को देश में लागू करने जा रही है।
CAA के ऑनलाइन पोर्टल को रजिस्ट्रेशन के लिए तैयार कर लिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसका ड्राई रन भी कर लिया है। अब नोटिफिकेशन के बाद लॉन्च किया जाएगा. तीन मुस्लिम बहुल पड़ोसी मुल्कों से आने वाले वहां के अल्पसंख्यकों को इस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा और सरकारी जांच पड़ताल के बाद उन्हें कानून के तहत नागरिकता दी जाएगी। इसके लिए बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए विस्थापित अल्पसंख्यकों को कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी।
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