समस्तीपुर की सड़कों पर अगर मेडिकल कचरा फेंका तो होगी FIR, नर्सिंग होम व पैथो लैब संचालकों को दी गई हिदायत
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समस्तीपुर :- बायोमेडिकल वेस्ट को सड़क पर जहां-तहां फेंकने को लेकर अब जिला प्रशासन सख्ती अपनाने के मूड में आ गया है। सिविल सर्जन डॉ. एसके चौधरी ने नगर निगम क्षेत्र के सभी नर्सिंग होम एवं सभी पैथो लैब संचालकों को सड़क पर बायोमेडिकल वेस्ट यानी मेडिकल कचरा को नहीं फेंकने की हिदायत दी है। इसका उल्लंघन होने पर उन्होंने प्राथमिकी दर्ज करने की भी चेतावनी दी है।
विदित हो कि शहर में हर गली मोहल्ले व चौराहों पर निजी अस्पताल व लैब संचालित हो रहे हैं। इसमें अधिकांश निजी अस्पताल व लैब अवैध रुप से संचालित हो रहा है। जिसके पास मेडिकल कचरा निष्पादन की कोई व्यवस्था नहीं है। नतीजतन सड़क किनारे ही मेडिकल कचरा को फेंक दिया जाता है। जिसके कारण संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है।
मेडिकल कचरा के दुष्परिणों को देखते हुए सीएस ने सभी नर्सिंग होम एवं लैब संचालकों को चेतावनी देते हुए कहा है कि सड़क पर एवं जहां-तहां मेडिकल कचरा नहीं फेंका जाए। अगर किसी के द्वारा सड़क पर मेडिकल कचरा फेंका जाता है तो इसकी सूचना स्वास्थ्य विभाग को दें। अन्यथा जिस भी नर्सिंग होम, लैब, अस्पताल के आसपास मेडिकल कचरा फेंका हुआ पाया गया तो उक्त परिस्थिति में संबंधिता नर्सिंग होम, अस्पताल व लैब पर ही प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।
निजी अस्पतालों एवं लैब को भेजे गए पत्र के अनुसार डीएम की अध्यक्षता में नगर निगम की बैठक हुई। जिसमें पिछले दस पंद्रह वर्ष की तुलना में इस वर्ष अधिक बारिश होने का पूर्वानुमान है। दो वर्ष पूर्व भी शहर जलमग्न हो गया था। शहर में अवैध रुप से संचालित निजी नर्सिंग होम एवं लैब के द्वारा खुले में मेडिकल कचरा फेंक दिया जता है। जिससे बरसात में जलजमाव के साथा-साथ संक्रमण एवं बीमारी फैलने की आशंका बनी रहती है।