समस्तीपुर :- समस्तीपुर जिले के सरायरंजन थाना क्षेत्र अंतर्गत बखरी बुजुर्ग पंचायत के पूर्व मुखिया शशिनाथ झा हत्याकांड मामले में आठ आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी है। अपर व जिला सत्र न्यायाधीश सोनेलाल रजक ने मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद आरोपियों को आजीवन कारावास के साथ साथ दस दस हजार रुपये आर्थिक दंड भी दिया। सजा पाने वाले आरोपियों में मुख्य आरोपी राजेश पाल के अलावा धीरेन्द्र राय उर्फ बड़का बउआ, हिमांशु राय, अर्जुन दास उर्फ करिया, सुमित कुमार उर्फ फुचिया, चंदन कुमार, निलेन्दु गिरि व सुनील राय शामिल है।
घटना के सूचक की ओर से वरीय अधिवक्ता गौरीशंकर मिश्र व बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता रजनी रंजन, विमल किशोर राय, विक्रम ठाकुर, विनोद कुमार सिंह, रमेश प्रसाद सिंह व अमिताभ भारद्वाज की टीम ने बहस में भाग लिया। सरकार की ओर से लोक अभियोजक विनोद कुमार ने न्यायालय में पक्ष रखा।
विदित हो कि एक पंचायत के दौरान बदमाशों ने पूर्व मुखिया शशिनाथ झा की गोलियों से भून कर हत्या कर दी थी। इस मामले में उनकी पत्नी माधुरी देवी ने मुसरीघरारी थाना में कांड संंख्या 97/21 के तहत 8 अगस्त को प्राथमिकी दर्ज की थी। इसमें राजेश पाल, हिमांशु राय, धीरेन्द्र राय व अर्जुन दास को नामजद करने के साथ अन्य अज्ञात पर अपने पति की हत्या करने का आरोप लगाया था। गौरतलब है कि शशिनाथ झा की हत्या से जिले में हलचल मच गयी थी।
यहां क्लिक कर हमसे व्हाट्सएप पर जुड़े समस्तीपुर :- समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर थाना क्षेत्र…
सरकार स्पैम कॉल रोकने के लिए कड़े कदम उठा रही है। टेलिकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ…
यहां क्लिक कर हमसे व्हाट्सएप पर जुड़े समस्तीपुर :- जिला कांग्रेस कमिटी समस्तीपुर के तत्वधान…
केंद्र सरकार ने शिक्षा व्यवस्था में एक बड़े बदलाव का ऐलान किया है. शिक्षा मंत्रालय…
यहां क्लिक कर हमसे व्हाट्सएप पर जुड़े समस्तीपुर/ताजपुर :- अंचल कार्यालय में दाखिल- खारिज, परिमार्जन,…
यहां क्लिक कर हमसे व्हाट्सएप पर जुड़े समस्तीपुर/दलसिंहसराय :- भारत की जनवादी नौजवान सभा अंचल…