समस्तीपुर :- अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश संजय कुमार दो ने शराब मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद आरोपी को पांच साल सश्रम कारावास की सजा दी। इसके साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की राशि नहीं देने पर आरोपी को छह महीने अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगी। सजा पाने वाला आरोपी विनोद सिंह पूसा थाने के पातेपुर गांव का निवासी है।
न्यायालय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, 12 फरवरी 2018 को उत्पाद विभाग की टीम ने विनोद सिंह के बथान से सात कार्टन शराब बरामद की थी। आरोपी ने बथान में जमीन में गाड़ कर शराब छुपा रखी थी। जिसे गुप्त सूचना पर बरामद करने के साथ पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था। न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से पंकज कुमार व बचाव पक्ष की ओर से अधिावक्ता विश्व विजय कुंमार ने पक्ष रखा था।
यहां क्लिक कर हमसे व्हाट्सएप पर जुड़े बिहार में जल्द ही ई-ऑफिस सिस्टम लागू किया…
यहां क्लिक कर हमसे व्हाट्सएप पर जुड़े बिहार में नीतीश कैबिनेट का विस्तार होना तय…
यहां क्लिक कर हमसे व्हाट्सएप पर जुड़े समस्तीपुर : मुफस्सिल थाना क्षेत्र के आदर्श नगर…
यहां क्लिक कर हमसे व्हाट्सएप पर जुड़े समस्तीपुर : नगर थाना क्षेत्र के ताजपुर रोड…
बिहार के लखीसराय से इस वक्त की दिल दहला देने वाली बड़ी खबर निकलकर सामने…
यहां क्लिक कर हमसे व्हाट्सएप पर जुड़े समस्तीपुर/विद्यापतिनगर :- विद्यापतिनगर प्रखंड अंतर्गत उत्क्रमित मध्य विद्यालय…