समस्तीपुर :- विशेष उत्पाद न्यायाधीश संजय कुमार द्वितीय ने शराब मामले में सुनवाई करते हुए समस्तीपुर जिले के वारिसनगर थाना क्षेत्र के कुसैया निवासी और स्व. लक्ष्मीनारायण ठाकुर के पुत्र रंजय कुमार ठाकुर को उत्पाद वाद संख्या 378/19 में दोषी पाते हुए 5 साल सश्रम कारावास और एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनायी है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने की दिशा में 6 महीने अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनायी गयी है।
बता दें कि करीब चार वर्ष पूर्व 25 अगस्त 2019 की शाम रंजय कुमार ठाकुर के घर पीछे बने शौचालय के पास से झोले में रखा हुआ डेढ़ लीटर विदेशी शराब बरामद किया गया था। जिसके आधार पर रंजय कुमार ठाकुर को हिरासत में लेकर उसके ऊपर मद्य निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। उसी मामले की सुनवाई में 9 फरवरी को अभियुक्त रंजय कुमार ठाकुर को दोषी पाया गया और उसे पाच साल सश्रम कारावास और एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
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