समस्तीपुर :- जिला स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष व डीएम योगेंद्र सिंह के द्वारा मानव संसाधन नीति (HR Policy 2021) 2021 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) समस्तीपुर के प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक (BHM) प्रीति कुमारी को निलंबन के आदेश निर्गत तिथि से सेवा मुक्त कर दिया गया है। उक्त जानकारी डीपीआरओ ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी है।
बताते चलें की प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र समस्तीपुर में कार्यरत बीएचएम प्रीति अपनी ड्यूटी से दिनांक 01 अक्टूबर 2021 से 04 दिसंबर 2021 तक प्रायः अनुपस्थित रहीं। इस बावत उनसे स्पष्टीकरण की मांग की गई। उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में अंकित किया गया की मां के गंभीर रूप से बीमार होने, गांव के ट्रांसफार्मर के खराब होने तथा गांव में बिजली नहीं रहने के कारण वे अनुपस्थिति की सूचना नही दे पाईं।
इसके बाद अनुपस्थिति अवधि में बीएचएम के मोबाइल टावर लोकेशन की जांच कराई गई। जिसमे उनका अधिकतर मोबाइल टावर लोकेशन दरभंगा का था। इसके आधार पर प्रीति का कथन गलत पाया गया।
एचआर पॉलिसी 2021 के अनुसार अगर कोई कर्मी अपने कार्य से 15 दिनों से अधिक अवधि तक अनुपस्थित रहता है तो उसे कदाचार माना जायेगा। प्रस्तुत मामले में जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति के निर्देश पर पीएचसी समस्तीपुर में कार्यरत स्वास्थ्य प्रबंधक प्रीति के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही शुरू की गई।
विभागीय कार्यवाही में उनके द्वारा प्रस्तुत अभिकथनों को संतोषजनक नहीं पाया गया। विभागीय प्रावधानों के उल्लंघन के आरोप प्रमाणित हो जाने के उपरांत बृहतर दण्ड के रूप जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति योगेंद्र सिंह के द्वारा प्रीति, निलंबित प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, समस्तीपुर को सेवा से सेवामुक्त कर दिया गया है।
साथ ही इस आशय की प्रविष्टि प्रीति, निलंबित प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र,समस्तीपुर (निलंबन के दौरान मुख्यालय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कल्याणपुर) के सेवापुष्ट में लाल इंक से अंकित करने एवं इसकी अभिप्रमाणित प्रति जिला स्वास्थ्य समिति को उपलब्ध कराने का निर्देश प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ केंद्र समस्तीपुर को दिया गया है।
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