शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा
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समस्तीपुर :- समस्तीपुर में नाबालिग एडीजे 6 सह विशेष न्यायाधीश पोस्को कोर्ट कैलाश जोशी ने दुष्कर्म मामले में आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है। मंगलवार को 3 वर्ष पूर्व हुए किशोरी से दुष्कर्म के मामले में आरोपी मोहम्मद शाहरुख रब्बानी को दोषी पाते हुए 10 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 40 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की राशि नहीं देने पर 6 माह की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।
उधर न्यायाधीश द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद आरोपी कोर्ट में ही बेहोश होकर गिर पड़ा। हालांकि बाद में होश आने पर दोषी को पुलिस ने हिरासत में लेते हुए जेल भेज दिया। विशेष लोक अभियोजक विनोद कुमार ने बताया कि साक्ष्य और गवाह के आधार पर पोस्को कोर्ट ने आरोपी शाहरुख रब्बानी को धारा-376 भादवि में दोषी पाते हुए 10 साल की सजा सुनाई है।
शादी का झांसा देकर किया था दुष्कर्म
विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि शाहरुख रब्बानी मोहिउद्दीननगर थाना क्षेत्र के मर गंगपार गांव में वर्ष 2020 में एक 15 साल की किशोरी को शादी का प्रलोभन देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया था। गर्भवती होने के बाद उसका गर्भपात कराने के लिए कीटनाशक दवा का प्रयोग भी किया। इसके अलावा उसे तरह-तरह से धमकी भी दिया करता था। बाद में किशोरी द्वारा मामले की जानकारी परिवार को लोगों को दी गई। तो परिवार के लोगों ने इस मामले में महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने अनुसंधान शुरू करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया।
पीड़िता को एक लाख रुपए मुआवजा देने निर्देश
विशेष लोक अभियोजक विनोद कुमार ने बताया कि पोस्को कोर्ट ने पीड़िता को डीएलएसए के द्वारा एक लाख रुपए भी देने का निर्देश जारी किया है ताकि उसके आगे की पढ़ाई लिखाई आदि हो सके। इसके साथ ही अभियुक्त को लगाए गए 40 हजार रुपये जुर्माना में से 20 हजार रुपए जुर्माना की राशि पीड़ित को भी देने का आदेश जारी किया गया है। कोर्ट में बचाव पक्ष से बबलू भारद्वाज ने बहस की। जबकि सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक विनोद कुमार ने बात रखी।