समस्तीपुर :- पोस्को न्यायाधीश 6 कैलाश जोशी ने शनिवार को दुष्कर्म के एक आरोपी को 7 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ आरोपी को 20 हजार रुपये का अर्थदण्ड भी दिया है। अर्थदंड राशि की नहीं देने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। वहीं दुष्कर्म पीड़िता को सरकार की ओर से मुआवजे के रूप में 1 लाख 50 हजार रुपये देने का भी आदेश दिया गया है।
बताया जाता है कि विभूतिपुर थाना क्षेत्र के सिंघिया घाट यादव टोला निवासी शिवनंदन यादव का पुत्र कमलेश यादव उर्फ मटियातेल ने 15 मई 2019 के मध्य रात्रि पीड़िता के घर में खिड़की रास्ते प्रवेश कर सोई हुई अवस्था में नाबालिग युवती के मुंह मे कपड़ा बांधकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और फरार हो गया था। इसके बाद पीड़िता ने घटना की सूचना अपने परिजनों को दी, तत्पश्चात परिजनों ने घटना के संबंध में महिला थाना में एक आवेदन दिया।
इसके बाद महिला थाना की पुलिस ने कांड संख्या 26/2019 दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक विनोद कुमार ने अपना पक्ष रखा वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता प्रमोद कुमार ने अपना पक्ष रखा।
यहां क्लिक कर हमसे व्हाट्सएप पर जुड़े समस्तीपुर : जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में…
यहां क्लिक कर हमसे व्हाट्सएप पर जुड़े समस्तीपुर : विगत 28 फरवरी 2024 को रिलायंस…
यहां क्लिक कर हमसे व्हाट्सएप पर जुड़े समस्तीपुर/दलसिंहसराय :- नगर परिषद कार्यालय के सभागार में…
यहां क्लिक कर हमसे व्हाट्सएप पर जुड़े समस्तीपुर/विभूतिपुर [केशव बाबू] :- विभूतिपुर थाना क्षेत्र विभूतिपुर…
यहां क्लिक कर हमसे व्हाट्सएप पर जुड़े समस्तीपुर/विभूतिपुर [केशव बाबू] :-विभूतिपुर थाने क्षेत्र के सिरसी…
यहां क्लिक कर हमसे व्हाट्सएप पर जुड़े समस्तीपुर/विभूतिपुर [केशव बाबू] :- विभूतिपुर थाना क्षेत्र के…