समस्तीपुर :- समस्तीपुर जिले में संचालित दवा दुकानों पर विभाग के द्वारा अब सख्ती से जांच की जाएगी। समीक्षा बैठक के बाद डीएम योगेंद्र सिंह के निर्देश पर एडीसी निलिमा कुमारी ने सभी ड्रग्स इंस्पेक्टर (डीआई) को अपने-अपने क्षेत्रों में संचालित दवा दुकानों की जांच करने का निर्देश दिया है। साथ ही जांच के दौरान न्यूनतम दस बिंदुओं पर जांच रिपोर्ट तैयार करने का आदेश दिया है। ताकि दवा दुकानदारों के द्वारा किसी भी तरह की लापरवाही नहीं हो सके।
डीआई को जारी निर्देश के आलोक में किसी भी तरह की लापरवाही या गड़बड़ी होने पर संबंधित डीआई भी इसके लिए दोषी मानें जाएंगे। सभी डीआईओ न्यूनतम दस बिंदुओं पर दवा दुकानों की जांच सुनिश्चित करना है।
एडीसी के द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार खुदरा दवा दुकानों में फार्मासिस्ट की उपस्थिति में ही दवाओं का विक्रय सुनिश्चित कराना है। खुदरा दवा दुकानों में सिड्यूल एचवन पंजी का संधारण, सभी दवा दुकानों में सभी दवाओं का पर्चेज बिल की अनिवार्यता, खुदरा दवा दुकानदारों द्वारा उपभोक्ताओं को खरीदी गयी दवाओं का कैश मेमो उपलब्ध कराया जा रहा है या नही।
डीआई को निर्देश दिया गया है कि सिड्यूल एचवन (प्रिसक्रिप्सन मेडिसीन) की दवाओं के क्रय एवं विक्रय का सत्यापन अवश्य करने को कहा गया है। निरीक्षण व जांच के दौरान दवा दुकानों में नारकोटिक्स श्रेणी की दवाओं का स्टॉक का सत्यापन करने, थौक दवा दुकान एवं गोदाउन में संचित सभी दवाओं के क्रय अभिलेख की जांच करना सुनिश्चित करेंगे।
साथ ही औषधी विक्रय प्रतिष्ठानों की पिछले एक साल के कैश मेमो की जांच सुनिश्चित करने, छापेमारी व निरीक्षण के दौरान दवा विक्रय प्रतिष्ठानों द्वारा जिन-जिन दवाओं का पर्चेज बिल प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो उन दवाओं को प्रपत्र 15 के तहत तत्काल प्रभाव से बेचने पर रोक लगाने का आदेश दिया।
वहीं, नारकोटिक्स दवा का पर्चेज बिल एवं सेल रिकार्ड जांच करने का आदेश दिया गया है। इन निर्देशों के उल्लंघन करने वाले दवा दुकानों पर तत्काल सख्त कार्रवाई करने का भी आदेश दिया गया है।
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