शराब कारोबारी को आजीवन कारावास एवं तीन लाख रुपए का जुर्माना
व्हाट्सएप पर हमसे जुड़े
समस्तीपुर :- समस्तीपुर व्यवहार न्यायालय में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह उत्पाद अधिनियम के विशेष न्यायाधीश संजय कुमार द्वितीय ने सोमवार को शराब कारोबार से संबंधित मामले में दोषी पाए गए जिले के विभूतिपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सिरसी वार्ड संख्या-5 निवासी महेंद्र साह के पुत्र शंकर साह को आजीवन कारावास एवं तीन लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। साथ ही जुर्माना की राशि अदा नहीं करने के पर दोषी को छह माह अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतने का निर्णय दिया गया है।
मामला विभूतिपुर थाना क्षेत्र के उत्पाद वाद संख्या 300/18 से संबंधित है। जिसमें उत्पाद टीम के द्वारा छह अक्टूबर 2018 की शाम 05:20 बजे अभियुक्त शंकर साह के सिरसी स्थित झोपड़ीनुमा मवेशी खाना से 1386.360 लीटर विदेशी शराब बरामद किया गया था। जिसके बाद आरोपी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उसी मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय के द्वारा उसे दोषी पाते हुए धारा 30 (ए) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही तीन लाख रुपए अर्थदंड देने की भी सजा सुनाई गई है।