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नाजिर व उच्च वर्गीय लिपिक को DM ने किया सेवा से बर्खास्त, एक अन्य उच्च वर्गीय लिपिक से भी 12 लाख वसूलने का आदेश

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समस्तीपुर :- समस्तीपुर जिले में घूस लेते हुए निगरानी विभाग के हत्थे उच्च वर्गीय लिपिक व गबन करने के आरोपी प्रखंड नाजिर के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की गयी है। जांच रिपोर्ट के बाद डीएम योगेंद्र सिंह ने दोनों कर्मी को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। वहीं अभिश्रव का प्रभार नहीं सौंपे जाने के एक अन्य मामले में उच्च वर्गीय लिपिक से लगभग 12 लाख रुपए की राशि वसूली करने का आदेश दिया गया है। इस मामले में समाहरणालय के जिला स्थापना प्रशाखा के द्वारा आदेश भी जारी कर दिया गया है। इसकी सूचना जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी है।

जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी के द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार निगरानी अन्वेंशन ब्यूरो पटना के द्वारा गठित धाबा दल के द्वारा 18 अप्रैल 2019 को सरायरंजन अंचल में कार्यरत उच्च वर्गीय लिपिक प्रभाकर कुमार सिंह को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद 18 अप्रैल 2019 के प्रभाव से तत्काल निलंबित किया गया था। फिर सात जुलाई 2020 को प्रभाकर कुमार सिंह के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के संचालन के लिए सदर एसडीओ को संचालन अधिकारी एवं सीओ सरायरंजन को उपस्थापना अधिकारी नियुक्त किया गया था। एसडीओ के पत्रांक 2365 दिनांक 31 अगस्त 2023 के आलोक में समर्पित अधिगम पर सुस्पष्ट मंतव्य के आलोक में डीएम ने चार नवंबर 2023 द्वारा दंड अधिरोपण के क्रम में सेवा से बर्खास्त किया गया है।

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दूसरे मामले में दलसिंहसराय प्रखंड के तत्कालीन नाजिर कृष्णदेव प्रसाद को संप्रति उच्च वर्गीय लिपिक अंचल कार्यालय विद्यापितनगर द्वारा 78 लाख 23 हजार 696 रुपए 69 पैसा का अप्राप्त असमायोजित अभिश्रव व राशि को सरकारी राशि का गबन मानते हुए स्थानीय दलसिंहसराय थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी। दलसिंहसराय थाना कांड संख्या 84/19 दिनांक छह अप्रैल 2019 में गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार होने के कारण कारा निरोध की तिथि 30 अगस्त 2019 के प्रभाव से उन्हें तत्समय निलंबित किया गया था। डीएम के आदेश के द्वारा विभागीय कार्यवाही के संचालन के लिए जिला लोक शिकायत निवारण अधिकारी समस्तीपुर को संचालन अधिकारी की नियुक्त किया गया था। जिला लोक शिकायत निवारण अधिकारी समस्तीपुर से प्राप्त अधिगम के आलोक में डीएम ने चार नवंबर 2023 द्वारा दंड अधिरोपण के क्रम में सेवा से बर्खास्त किया गया है।

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तीसरे मामले में उजियारपुर के अंचल कार्यालय से सेवानिवृत उच्च वर्गीय लिपिक विद्याभूषण प्रसाद सिंहा द्वारा अंचल एवं प्रखंड वारिसनगर के नजारत के अभिश्रव का प्रभार नहीं सौंपने एवं अग्रिम का समायोजन नहीं किए जाने संबंधी आरोपों के आलोक में डीएम के आदेश ज्ञापन संख्या 06/स्था. दिनांक चार जनवरी 2021 के द्वारा जिला लोक शिकायत निवारण अधिकारी समस्तीपुर को विभागीय कार्यवाही के संचालन के लिए संचालन अधिकारी की नियुक्ति किया गया था। संचालन अधिकारी के द्वारा अधिगम समर्पित की गयी है। डीएम के आदेश दिनांक चार नवंबर 2023 के आलोक में नजारत से संबंधित राशि कुल 11,77,191.87 रुपए विद्याभूषण प्रसाद सिंहा से वसूली करने का आदेश दिया गया है।

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