समस्तीपुर में शराब तस्कर को मिली पांच वर्ष सश्रम कारावास की सजा, एक लाख रुपये का अर्थ दंड भी लगा
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समस्तीपुर : अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश संजय कुमार-2, न्यायालय संख्या-2 ने शराब कारोबारी को पांच वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है। अभियुक्त को एक लाख रुपये अर्थ दंड की भी सजा दी गयी है। जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर उसे छह माह अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भी भुगतनी होगी। सजायाफ्ता मोहिउद्दीननगर थाने के हनुमाननगर वार्ड-4 निवासी मुकेश सिंह हैं।
4 जून 2023 को गुप्त सूचना के आधार पर की गयी छापेमारी में अभियुक्त के घर के बगल में छोटे टाट वाले कमरे से बोरा में रखी गयी 24 लीटर 900 मिली लीटर अवैध देशी चुलाई शराब बरामद की गयी थी। इसके साथ मौके से अभियुक्त को गिरफ्तार भी किया गया था।