समस्तीपुर :- चार लीटर शराब मामले में दर्ज केस की सुनवाई पूरी करने के बाद समस्तीपुर विशेष उत्पाद न्यायाधीश ने आरोपी को पांच वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनायी। इसके साथ ही एक लाख रुपए जुर्माना भी लगाया। सजा पाने वाला आरोपी मोहिउद्दीननगर थाना क्षेत्र के मदुदाबाद का रौशन कुमार बताया गया है। एक लाख रुपए जुर्माना की राशि नहीं देने पर उसे छह माह का साधारण कारावास की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
मामले में अभियोजन पक्ष की ओर विशेष लोक अभियोजक अविनाश राय एवं बचाव पक्ष की ओर से मदन मोहन ठाकुर ने पक्ष रखा। मिली जानकारी के अनुसार 25 मई 2023 की रात गश्ती के दौरान मोहिउद्दीननगर 14 नंबर रेलवे ढाला के पास पुलिस पहुंची तो ढाला बंद था।
उसी समय बलिया सियालदह एक्सप्रेस ट्रेन गुजरी तो रेलवे किनारे पोल पर लगे स्ट्रीट लाइट की रौशनी में पुलिस ने देखा कि सिग्नल केबिन के पीछे ट्रेन की बोगी से काले रंग का बैग गिरा, जिसे एक व्यक्ति उठाने लगा। जब पुलिस ने उस पर टार्च की रौशनी डाली तो बैग छोड़कर भागने लगा। बैग से चार लीटर 250 मिली विदेशी शराब मिली। चौकीदार संतोष कुमार ने भागने वाले व्यक्ति की पहचान रौशन कुमार के रुप में की। जिसके बाद उस पर मामला दर्ज किया गया था।
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