समस्तीपुर :- शराब मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद उत्पाद न्यायाधीश ने आरोपी को सश्रम कारावास की सजा सुनायी। ताजपुर थाना में दर्ज कांड की सुनवाई के बाद आरोपी चंदौली वार्ड संख्या-4 निवासी रविंद्र कुमार को दोषी पाने के बाद पांच वर्ष का सश्रम कारावास व एक लाख रुपए का जुर्माने की सजा सुनायी है। जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भी भुगतनी होगी।
मिली जानकारी के अनुसार शराब भंडारण एवं बिक्री की सूचना पर पुलिस ने रविंद्र कुमार के घर में 11 जून 2021 को छापेमारी की थी। छापेमारी के दौरान ईट खपड़ा निर्मित घर के कमरा से 56 बोतल विदेशी शराब बरामद की गयी थी। केस सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक अविनाश राय एवं बचाव पक्ष से अधिवक्ता अजय कुमार ने अपना-अपना पक्ष रखा।
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