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समस्तीपुर जिले में अवैध तरीके से संचालित मदरसा के कार्य पर रोक लगाने को लेकर DEO को दिया गया आदेश

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समस्तीपुर :- समस्तीपुर जिले के वैसे मदरसे जहां प्रबंध समिति गठन का तीन साल पूरा हो चुका है फिर भी नया प्रबंध समिति गठित किए बिना संचालित हैं, उन मदरसों के मौलवी व प्रभारी प्रधान मौलवी पर कार्रवाई होगी। यह हिदायत बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड ने डीईओ को दिया है। बोर्ड के सचिव अब्दुल सलाम अंसारी ने डीईओ कामेश्वर गुप्ता को आदेश दिया है कि वे अपने स्तर से यह देखें कि कौन कौन मदरसा ऐसे हैं जहां प्रबंध समिति का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। फिर भी संचालित हैं।

डीईओ को आदेश दिया गया है वे ऐसे मदरसे के वेतन भुगतान के संबंध में नियमानुसार कार्रवाई करें। इस बीच बोर्ड ने नया प्रबंध समिति गठित किए बिना संचालित मदरसे के कार्य पर रोक लगा दी है। उन मदरसों के मौलवी व प्रभारी प्रधान मौलवी को आदेश दिया गया है कि वे अविलंब बोर्ड को नई प्रबंध समिति का गठन करा लें जिसके लिए आवश्यक कागजात अनुमोदन के लिए मदरसा बोर्ड को भेजें। बता दें कि जिले के मदरसे को बोर्ड से प्रबंध समिति के तीन साल के कार्यकाल के लिए अनुमोदन दिया गया है।

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