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समस्तीपुर के डीएम ने रोका सिविल सर्जन का वेतन, कारवाई के बदले बचा रहे थे आरोपी कर्मी को…

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समस्तीपुर :- डीएम योगेन्द्र सिंह ने सिविल सर्जन डॉ. एसके चौधरी के वेतन पर रोक लगाने के साथ ही जवाब-तलब किया है। डीएम ने संविदा विस्तार मामले में आरोपी कर्मी पर कार्रवाई करने के बजाय बचाने के आरोप में सीएस पर यह कार्रवाई की है। उन्होने मामले में सीएस को तीन दिन के अंदर जवाब देने का भी आदेश दिया है। विदित हो कि कुछ दिनों पूर्व गलत तरीके संविदा कर्मी को सेवा विस्तार देने का मामला चर्चा में आया था। जिस मामले में शिकायत मिलने पर डीएम ने सिविल सर्जन को नियम पूूर्वक कार्रवाई करने का आदेश दिया था।

बताया गया है कि उस मामले में कार्रवाई करने के बजजाय सिविल सर्जन ने उक्त संविदा कर्मी को बचाने के लिए गुमराह करने वाला पत्र डीएम को भेजा था। इसे आदेश की अवहेलना बताते हुए डीएम ने सीएस से तीन दिनों में जवाब देने का आदेश दिया है। इसके साथ ही डीएम ने इस संबंध में जारी पत्र में स्पष्टीकरण मामले का निराकरण होने तक सीएस के वेतन पर रोक लगाने का आदेश दिया है।

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डीएम के आदेश के आलोक में जारी पत्र के अनुसार, सेवानिवृत सरकारी सेवकों की संविदा पर नियोजन या संविदा विस्तार के लिए गलत प्रस्ताव तैयार कर भेजने वाले कर्मियों पर निलंबन की कार्रवाई करते हुए प्रपत्र क गठित करने का डीएम ने सिविल सर्जन को निर्देश दिया था। लेकिन सिविल सर्जन ने उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं किया। सीएस ने उक्त कर्मी पर कार्रवाई करने के बजाय उसे बचाने का प्रयास किया। इसके लिए सिविल सर्जन ने प्रतिवेदन भी डीएम को सौंपा था जिसमें गलत तथ्य दिये गये थे।

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यह मामला सामने आया कि सीएस ने तत्कालीन स्थापना उपसमाहर्ता सुनीता सोनू को 21 फरवरी 24 को यह प्रतिवेदन सौंपने की जानकारी दी थी, लेकिन वे 13 फरवरी 24 को ही अपना प्रभार सौंप कर नव पदस्थापित जगह पर चली गयी थी। यानि सिविल सर्जन ने दोषी कर्मी को बचाने के उद्देश्य से भ्रामक प्रतिवेदन देकर डीएम को भी गुमराह किया। गलत तरीके से संविदा विस्तार मामले में गोपगुट महासंघ के जिला सचिव अजय कुमार ने डीएम से शिकायत की थी। शिकायत के बाद आपदा एडीएम राजेश कुमार सिंह ने मामले की जांच की थी जिसमें संविदा विस्तार व नियोजन को अवैध पाया गया था। जिसके बाद डीएम ने सीएस को कार्रवाई करने का आदेश दिया था।

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