समस्तीपुर SP की अनुशंसा पर DM ने विभिन्न आपराधिक मामलों में नामजद आधा दर्जन अपराधियों को किया जिला बदर
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समस्तीपुर :- एसपी की अनुशंसा पर जिला प्रशासन ने विभिन्न आपराधिक मामलों में नामजद आधा दर्जन अपराधियों को जिला बदर किया है। इसमें मुफस्सिल थाना के खरीदाबाद मगरदही निवासी शुत्रघ्न राय, शिवाजीनगर के उसौत निवासी पप्पू राय, वारिसनगर थाना के बाबूपुर निवासी अखिलेश कुमार, मथुरापुर थाना के सारनी निवासी राहुल कुमार, और मोहिउद्दीननगर थाना के डमैनी का निवासी अमीरलाल पासवान और नगर थाना के काशीपुर का अभिषेक कुमार शामिल है। शत्रुघ्न, अभिषेक, पप्पू और अमीरलाल को वैशाली जिला तथा अखिलेश व राहुल को बेगूसराय में जिला बदर किया गया है। इस संबंध में डीएम ने आदेश जारी किया है।
इसमें कहा गया है कि एसपी ने बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम के तहत इन अपराधियों पर कार्रवाई करने की अनुशंसा की थी। जिला प्रशासन को भेजे गये पत्र में एसपी ने कहा था कि सभी आरोपी संगीन आपराधिक मामलों में आरोपित है। इसकी आपराधिक गतिविधियों से लोक व्यवस्था बनाये रखने में कठिनाई होगी। इस पर लगे सभी आरोप गंभीर प्रवृति के हैं। जिससे अशांति उत्पन्न होने की प्रबल आशंका है।
एसपी के पत्र के आलोक में जिला प्रशासन ने आरोपी को कारण बताओ नोटिस जारी किया। जिसकी सुनवाई डीएम के कोर्ट में की गयी। सुनवाई के दौरान आरोपियों के वकील ने पक्ष रखा। सुनवाई के बाद डीएम ने यह पाया कि आरोपी आदतन अपराधी है। जिसके बाद शांतिपूर्ण, भयमुक्त वातावरण प लोक व्यवस्था बनाये रखने के लिए बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम के तहत सभी को जिला बदर करने का आदेश सुनाया। उन्होंने सभी को 15 नवम्बर से वैशाली व बेगूसराय जिला के सदर थाना में प्रतिदिन उपस्थिति दर्ज कराने का आदेश दिया।
इस संबंध में डीएम ने सभी को अपना मोबाइल नंबर वैशाली व बेगूसराय जिला के सदर थाना को उपलब्ध कराने और हर समय ऑन रखने का आदेश दिया। जिला बदर की अवधि में अपने साथ कोई हथियार, आग्नेयास्त्र, लाठी या धारदार हथियार नीं रखने की हिदायत दी है। नशीली सामग्री का उपयोग नहीं करने की चेतावनी देने के साथ शैक्षणिक संस्थान, धार्मिक स्थल, मेला, हाट बाजार, सिनेमा घर या मनारंजन स्थल से 500 मीटर की दूरी बना कर रहने का भी आदेश दिया है।
इसके अलावा डीएम ने वैशाली व बेगूसराय जिला के सदर थाना को संबंधित अपराधी की थाना में उपस्थिति पंजी खोलने व प्रतिदिन की उपस्थिति दर्ज करा समस्तीपुर एसपी को भेजने का निर्देश दिया है। वहीं आरोपी को किसी संदिग्ध गतिविधि में पाये जाने पर उसकी सूचना अविलंब देने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है। इस आदेश की प्रति वैशाली व बेगूसराय एसपी, दोनों जिला के सदर थाना अध्यक्ष और आरोपियों को भेजी गयी है।