समस्तीपुर :- उत्पाद विशेष न्यायाधीश संजय कुमार-2 ने शराब मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद आरोपी को पांच साल सश्रम कारावास की सजा सुनाने के साथ एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना नहीं इेने पर उसे छह महीने की अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगी। सजा पाने वाला आरोपी सतीश कुमार कल्याणपुर थाना के अकबरपुर गांव का निवासी है। न्यायालय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, 3 अक्टूबर 18 को पुलिस ने उसके घर के पीछे से 28 बोतल शराब बरामद की थी। जिसके बाद उस पर प्राथमिकी दर्ज की थी।
बिहार के गया में जन सुराज पार्टी की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। पार्टी कार्यकर्ता…
बिहार में वैशाली जिले के जंदाहा थाना क्षेत्र में तैनात फिर से एक महिला सिपाही…
यहां क्लिक कर हमसे व्हाट्सएप पर जुड़े गोपालगंज सिविल कोर्ट में कुख्यात विशाल सिंह पर…
यहां क्लिक कर हमसे व्हाट्सएप पर जुड़े समस्तीपुर : रेलवे ने जयनगर-राउरकेला एक्सप्रेस के आइसीएफ…
उत्तर बिहार वालों के लिए अच्छी खबर है! अगले चार दिन तक मौसम साफ रहेगा,…
यहां क्लिक कर हमसे व्हाट्सएप पर जुड़े समस्तीपुर/पूसा :- उत्तर बिहार के जिलों में अगले…