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मुख्यमंत्री निशक्त विवाह योजना के तहत वर-वधू दोनों को मिलेंगे 1-1 लाख रुपये, जानिये कैसे करें आवेदन

जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, समस्तीपुर द्वारा संचालित मुख्यमंत्री निशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना, शारीरिक चुनौतियों से जूझ रहे व्यक्तियों के जीवन में आर्थिक मजबूती लाने का एक सशक्त प्रयास है। इस योजना के तहत, निशक्त व्यक्तियों के विवाह पर उन्हें 1,00,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है। अगर वर और वधू दोनों निशक्त हैं, तो उन्हें अलग-अलग 1,00,000 रुपये का अनुदान मिलेगा। यह राशि तीन वर्षों तक सावधि जमा के माध्यम से दिया जायेगा।

इस योजना का उद्देश्य न केवल निशक्त व्यक्तियों को विवाह के बाद आर्थिक संबल प्रदान करना है, बल्कि उनके जीवन को सम्मान और स्थिरता देना भी है। इस अनुदान से वे अपने नए जीवन की शुरुआत बिना किसी आर्थिक बोझ के कर सकेंगे, जो उनके भविष्य को सुरक्षित बनाएगा। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए इच्छुक जोड़े जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, समस्तीपुर में आवेदन जमा कर सकते हैं।

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इसके लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ अनिवार्य हैं:

1. विवाह पंजीकरण प्रमाण-पत्र
2. आधार कार्ड
3. निवास प्रमाण-पत्र
4. जन्म प्रमाण-पत्र या शैक्षणिक प्रमाण पत्र
5. 40 प्रतिशत या उससे अधिक की दिव्यांगता प्रमाण-पत्र
6. आवेदक का बैंक खाता विवरण

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इस वर्ष अब तक 5 दावेदारों को इस योजना के तहत अनुदान दिया जा चुका है। योजना से जुड़े लोग इसे निशक्त व्यक्तियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम मानते हैं, जो उन्हें आत्मनिर्भर और समर्थ बनाने में सहायक साबित हो रहा है।

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