रोसड़ा में 25 साल पहले 5 वर्षीया दिव्यांग बच्ची की मौत मामले में माता-पिता व कई चर्चित चेहरे समेत 11 आरोपी दोषी करार
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समस्तीपुर/रोसड़ा :- रोसड़ा व्यवहार न्यायालय के एडीजे द्वितीय उमेश कुमार की कोर्ट ने गुरुवार को 25 साल पुराने 05 वर्षीय दिव्यांग बच्ची की हत्या मामले में सुनवाई करने के बाद मृतका के माता-पिता व कई चर्चित चेहरे समेत कुल 11 आरोपियों को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने इस मामले में दर्ज दो मामलों में सुनवाई पूरी कर कुल 11 आरोपियों को दोषी ठहराया है। इसमें रोसड़ा थाना क्षेत्र के महुली निवासी आरोपी कृष्ण कांत सुधांशु, उमेश कुमार केसरी व घनश्याम प्रसाद निराला को भादवि 302/34 एवं 27 आर्म्स एक्ट में दोषी करार दिया गया है। ये तीनों आपस में सहोदर भाई हैं।
आरोपी कृष्णकांत हिमांशु व उमेश कुमार केसरी पेशे से अधिवक्ता हैं जबकि घनश्याम प्रसाद निराला शिक्षक हैं। वहीं कोर्ट ने मृतका के पिता थाना क्षेत्र के महुली निवासी युगेश्वर यादव व माता कौशल्या देवी एवं इसी गांव के नेपल यादव, शंकर यादव, जीवछ यादव, भुनेश्वर यादव, महेन्द्र यादव तथा भूषण यादव को भादवि 302, 120 बी, 149 एवं 27 आर्म्स एक्ट में दोषी करार दिया है। इसमें जीवछ यादव तत्कालीन उप प्रमुख थे व लंबे समय तक मुखिया रहे हैं।
कोर्ट ने सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए 05 फरवरी 2025 की तिथि मुकर्रर की है। सुनवाई के दौरान अभियोजन से एपीपी महेन्द्र यादव व बचाव पक्ष से वरीय अधिवक्ता परमेश्वर प्रसाद सिंह, उपेंद्र ठाकुर व राजकुमार ने अपना पक्ष रखा। एपीपी ने बताया कि दोषी ठहराए जाने के बाद जमानत पर चल रहे सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
गोली मारकर कर दी थी पांच वर्षीया मासूम की हत्या :
25 साल पहले 20 जून 1998 को थाना क्षेत्र के महुली गांव में मामूली सी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हुई तनातनी में एक पांच वर्षीय मासूम बच्ची की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी। इस मामले में मृतका के पिता युगेश्वर यादव ने पुलिस को दिए गए फर्द बयान में कृष्ण कांत हिमांशु , घनश्याम प्रसाद निराला व उमेश कुमार केसरी समेत तीन अन्य को नामजद किया था। रोसड़ा थाना कांड सं 109/98 में उन्होंने कहा था कि उक्त सभी आरोपी हरवे हथियार से लैस होकर उनके घर आये और ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगे। इस दौरान एक गोली उनकी पांच वर्षीया बच्ची सिकिम कुमारी को लगी, जिससे उसकी मौत हो गयी। वहीं अन्य सदस्यों ने भागकर अपनी जान बचाई। इस मामले में पुलिस ने उक्त आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट भी दायर किया था।
दूसरे पक्ष ने मृतका के माता-पिता समेत 09 लोगों पर लगाया था साजिश रचने का आरोप :
पांच वर्षीया बच्ची सिकीम कुमारी की हत्या में तब नया मोड़ आ गया था कि जब उसके पिता द्वारा आरोपी ठहराए गए पक्ष की ओर से सुरेश यादव ने न्यायालय में इसी मामले को लेकर अभियोग दायर किया। जिसमें मृतका के माता-पिता समेत कुल 09 लोगों को आरोपित किया। आवेदक ने अभियोग पत्र में कहा था कि मृतका के माता-पिता व उनके साथियों ने उनलोगों को फंसाने के लिए साजिश रचकर अपनी पुत्री की हत्या कर दी थी। उनकी पुत्री पोलियो की शिकार की थी, जिस कारण इनलोगों ने हत्या की साजिश रची। कोर्ट के आदेश पर रोसड़ा थाना में कांड सं 293/98 दर्ज किया गया।
हालांकि रोसड़ा पुलिस ने अनुसंधान में मामले को असत्य बताया और झूठा मुकदमा को लेकर भादवि 182, 211 के तहत मामला भी दर्ज कर लिया। एपीपी रामकुमार ने बताया कि पुलिस द्वारा मामले को असत्य बताए जाने के बाद अभियोगी के द्वारा न्यायालय में प्रोटेस्ट दायर किया गया। जिसे न्यायालय ने गंभीरता से लेते हुए गवाहों का बयान कलमबद्ध किया गया। इसके बाद कोर्ट ने आरोपियों के विरुद्ध संज्ञान लेकर सम्मन निर्गत किया था। तब से मामले में ट्रायल जारी था। एपीपी रामकुमार ने बताया कि अब भी इस मामले में कुछ आरोपियों का सेपरेट ट्रायल चल रहा है।