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समस्तीपुर में विचाराधीन बंदी की मौ’त के बाद पत्नी को श्राद्धकर्म में शामिल होने के लिए 15 दिनों की मिली अंतरिम जमानत

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समस्तीपुर :- समस्तीपुर मंडल कारा में बंद एक विचाराधीन बंदी की इलाज के दौरान सदर अस्पताल में मौत हो गयी। बुधवार रात मंडल कारा में अचानक तबीयत बिगड़ने पर उसे समस्तीपुर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मृतक की पहचान नगर थाना क्षेत्र के लखना चौक काशीपुर वार्ड संख्या-34 निवासी मनोज कुमार गुप्ता के रूप में हुई है। उसके साथ उसकी पत्नी को भी पुलिस ने जेल भेजा था।

पति की मौत के बाद पत्नी को गुरुवार की दोपहर 15 दिनों की अंतरिम जमानत दी गयी है, ताकि वह पति के श्राद्धकर्म में शामिल हो सके। मिली जानकारी के अनुसार, पारिवारिक संपत्ति के विवाद में उस पर कोर्ट में केस चल रहा था, जिसमे बेल टूटने के बाद कोर्ट ने उसे फरार घोषित कर गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था, जिसके बाद नगर थाने की पुलिस ने मनोज कुमार गुप्ता और उसकी पत्नी को 15 फरवरी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा था।

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बताया गया है कि बुधवार दोपहर विचाराधीन बंदी मनोज के सीने में दर्द शुरू हुआ। जिसकी शिकायत पर कारा प्रशासन ने उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया था। जहां बीती रात इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस संबंध में एएसपी संजय कुमार पांडेय ने बताया कि फरार वारंटी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। बुधवार को तबीयत बिगड़ने पर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उन्होंने बताया कि सदर अस्पताल में इलाज के दौरान मृतक बंदी का पुत्र भी मौजूद था। मौत के बाद मृतक का पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौंप दिया गया है।

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संपत्ति के विवाद में भाई ने कर रखा है केस :

बताया गया है कि नगर थाना अंतर्गत काशीपुर वार्ड संख्या-34 निवासी मनोज कुमार गुप्ता की मां ने घर की जमीन और अन्य संपत्ति उसकी पत्नी के नाम कर दिया था। जिसकी जानकारी मिलने पर उसके भाई ने मनोज और उसकी पत्नी पर वर्ष 2016 में ही आपराधिक मामला दर्ज कराया था। जिसमे मनोज और उसकी पत्नी ने जमानत ले ली थी। लेकिन सुनवाई के क्रम में कई डेट पर उपस्थित नहीं होने के कारण कोर्ट ने पत्नी समेत उसकी गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया था। बताया जाता है कि कोर्ट से जमानत रद्द होने और गिरफ्तारी का वारंट जारी होने की मनोज को जानकारी नहीं थी। पुलिस ने जब उसे गिरफ्तार किया तब उसे जानकारी हुई।

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पत्नी को 15 दिनों की अंतरिम जमानत :

इधर मृतक बंदी की मौत के बाद उसकी पत्नी को 15 दिनों की अंतरिम जमानत दी गयी है ताकी वह पति के श्राद्धकर्म में शामिल हो सके। इसकी पुष्टि एएसपी संजय पांडेय ने की है। कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद गुरुवार की दोपहर मृतक की पत्नी को जमानत पर रिहा कर दिया गया है। इधर गुरुवार की शाम में मृतक का दाह-संस्कार भी कर दिया गया है।

यहां देखें वीडियो :

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