समस्तीपुर पुलिस द्वारा स्पीडी ट्रायल चलाकर 6 बदमाशों को दिलायी गई सजा, SP ने क्या कुछ बताया पढ़ें…
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समस्तीपुर : अपराधियों को जल्द-से-जल्द सजा दिलाने के मामले में स्पीडी ट्रायल के माध्यम से सजा दिलाने को लेकर समस्तीपुर पुलिस लगातार काम कर रही है। समस्तीपुर पुलिस कार्यालय से प्राप्त सूची के अनुसार जिले में 270 मामलों में स्पीडी ट्रायल चलाया जा रहा है जिसमें से 6 मामलों में सजा हो चुकी है वहीं 264 मामले शेष है।
पुलिस कप्तान अशोक मिश्रा ने बताया है कि गलत काम करने वाले व अपराध करने वाले लोगों को सजा दिलाने के लिए पुलिस प्रशासन मुख्यालय के आदेश के आलोक में जल्द से जल्द गवाही भी शुरू कर दी है ताकि समय से अपराध करने वाले अपराधियों को सजा दिलाई जा सके। इस स्पीडी ट्रायल की सूची में वैसे अपराधी शामिल हैं जो हत्या, लूट, अपहरण, डकैती, एनडीपीएस एक्ट, एससी-एसटी एक्ट, रेप, पॉक्सो एक्ट व आर्म्स एक्ट समेत अन्य संज्ञेय अपराध में या तो जेल में हैं या फिर बेल पर हैं।
इसमें जिन अभियुक्तों को सजा हुई है उसमें महिला थाना में दर्ज कांड संख्या 107/23 पॉक्सो मामले के अभियुक्त हथौड़ी थाना क्षेत्र के बंधार निवासी मोहन यादव के पुत्र सुमन कुमार यादव ऊर्फ सुमन कुमार को धारा-06 पॉक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष सश्रम कारावास व 20 हजार रुपए जुर्माना एवं साथ ही जुर्माना नहीं देने पर एक वर्ष अतरिक्त सश्रम कारावास की सजा सुनायी गई है।
वहीं, मोहिउद्दीननगर थाना कांड संख्या 76/23 के अभियुक्त मोहिउद्दीननगर थाना क्षेत्र के मोगलचक के सुरेश चौधरी के पुत्र अजय चौधरी को मद्य निषेध अधिनियम के तहत पांच वर्ष सश्रम कारावास व एक लाख रुपए जुर्माना एवं साथ ही जुर्माना नहीं देने पर छह माह अतरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनायी गई है।
खानपुर थाना कांड संख्या 147/18 में सिरोपट्टी के मो. रौशन अली के पुत्र मो. मासूम अली को डेढ़ वर्ष सश्रम कारावास व 10 हजार जुर्माना एवं जुर्माना नहीं देने पर एक माह अतरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनायी गई है। बंगरा थाना कांड संख्या 133/22 में बेगूसराय जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र के बनहारा के स्व. विश्वनाथ दास के पुत्र राहुल कुमार को दो वर्ष, दो माह, चार सप्ताह एवं दो दिन की साधारण कारावास की सजा सुनायी गई है।
वारिसनगर (मथुरापुर) थाना कांड संख्या 256/21 में अभियुक्त मथुरापुर के झिल्ली चौक वार्ड नंबर 9 के देवनारायण महतो के पुत्र प्रमोद महतो को मद्य निषेध अधिनियम के तहत 10 वर्ष सश्रम कारावास व पांच लाख रुपए का जुर्माना एवं साथ ही जुर्माना नहीं देने पर एक वर्ष अतरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनायी गई है। वहीं, वारिसनगर थाना कांड संख्या 70/14 के अभियुक्त थाना क्षेत्र के कुसैया के बौयेलाल राय के पुत्र मुकेश कुमार राय को तीन वर्ष सश्रम कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माना एवं जुर्माना नहीं देने पर एक माह अतरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनायी गई है।
इसको लेकर समस्तीपुर पुलिस अधीक्षक अशोक मिश्रा ने बताया कि ये सभी सजाएं जनवरी माह में सुनायी गई है। उन्होंने बताया कि अपराधियों में कानून का भय कायम हो, इसको देखते हुए जल्द से जल्द सजा की प्रक्रिया शुरू करने को लेकर सभी थानाध्यक्षों को निर्देश दिया गया है कि जितनी भी आपराधिक मामले हैं उन सभी मामलों में कोर्ट में शीघ्र आरोप पत्र समर्पित करें ताकि अपराधियों को जल्द से जल्द सजा दिलाई जा सके और पीड़ित पक्ष को न्याय मिल सके।
मुख्यालय स्तर से हो रही स्पीडी ट्रायल की मॉनिटरिंग :
एसपी अशोक मिश्रा ने बताया कि स्पीडी ट्रायल की मॉनिटरिंग पुलिस मुख्यालय स्तर से की जा रही है। वहीं, जिले में मुख्यालय डीएसपी कृष्ण कुमार दिवाकर को इसका नोडल पदाधिकारी बनाया गया है। जिले में पिछले तीन से चार वर्षों के दौरान जो भी बड़े मामले या घटनाएं हुई हैं या जो मामले दबंग या कुख्यात के खिलाफ दर्ज हैं, उनका प्राथमिकता के आधार पर स्पीडी ट्रायल कराया जा रहा है। बता दें कि स्पीड ट्रायल सेल में मुख्यालय डीएसपी कृष्ण कुमार दिवाकर के अलावे पांच से छह पदाधिकारी रहेंगे, जिसमें इंस्पेक्टर, दारोगा और सिपाही शामिल हैं। यह सेल सीधे सीआईडी महकमा के नियंत्रण में होगी। वहीं, राज्य स्तर पर इसकी निगरानी करने के लिए सीआईडी के एक एसपी को तैनात किया गया है।
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