समस्तीपुर/दलसिंहसराय :- सिविल कोर्ट के प्रभारी अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी द्वितीय विवेक चंद्र वर्मा की अदालत ने सोमवार को आर्म्स एक्ट के एक मामले में विद्यापतिनगर थाना क्षेत्र के बाजिदपुर ब्रह्मोत्तर के सूरज कुमार को दोषी करार दिया। अदालत ने उसे 2 साल साधारण कारावास की सजा सुनाई।
अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी मनिंद्र कुमार ने बताया कि 11 सितंबर 2021 को विद्यापतिनगर थाना के पीएसआई प्रसुंजय कुमार पुलिस बल के साथ लूट के एक मामले में छापेमारी के लिए निकले थे। इसी दौरान बाजिदपुर ब्रह्मोत्तर में पुलिस वाहन को देखते ही एक युवक भागने लगा। पुलिस ने उसे पकड़ लिया। तलाशी लेने पर उसके पास से एक देशी कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ।
कांग्रेस में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का दौर फिर से लौटने वाला है। यह बात…
यहां क्लिक कर हमसे व्हाट्सएप पर जुड़े समस्तीपुर/अंगारघाट : अंगारघाट थाना क्षेत्र के चैता उत्तरी…
यहां क्लिक कर हमसे व्हाट्सएप पर जुड़े समस्तीपुर/पूसा :- उत्तर बिहार के जिलों में अगले…
यहां क्लिक कर हमसे व्हाट्सएप पर जुड़े समस्तीपुर :- समस्तीपुर सदर अस्पताल में मातृ एवं…
यहां क्लिक कर हमसे व्हाट्सएप पर जुड़े समस्तीपुर : मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के…
राज्य के नगर निकायों में चल रही शहरी योजनाओं में अब तेजी आएगी। इसके लिए…