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महिला वार्ड पार्षद ने एससी/एसटी थानाध्यक्ष समेत 25 पुलिसकर्मियों के विरुद्ध दायर किया अभियोग पत्र, जानें क्या है पूरा मामला

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समस्तीपुर/रोसड़ा :- रोसड़ा नगर परिषद के वार्ड नं- 11 की वार्ड पार्षद सह सशक्त स्थायी समिति की सदस्य ममता देवी शर्मा ने एससी/एसटी थाना समस्तीपुर के थानाध्यक्ष रविन्द्र कुमार भारती समेत 25 पुलिसकर्मियों के विरुद्ध अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम के न्यायालय में अभियोग पत्र दायर किया है। न्यायालय में इस पर सुनवाई के लिए 6 मई 2025 की तिथि निर्धारित की गई है। आवेदिका श्रीमति शर्मा ने अभियोग पत्र में कहा है कि बीते 21 अप्रैल की देर रात 01 बजे घर में सो रही थी, तभी अचानक गेट टूटने की आवाज सुनाई दी।

आवाज पर उठकर घर से बरामदा में आयी तो देखा कि गेट तोड़कर एससी/एसटी थानाध्यक्ष रविन्द्र कुमार भारती अन्य पुरुष पुलिसकर्मी के साथ घर में घुस आये हैं और भद्दी-भद्दी गाली दे रहे हैं। आवेदिका ने कहा है कि जब उन्होंने थानाध्यक्ष रविन्द्र कुमार भारती को बताया कि वह एक महिला जनप्रतिनिधि है और वे बिना महिला पुलिस के घर मे घुस आए हैं तो रविन्द्र कुमार भारती और भी गुस्सा हो गए और गाली-गलौज करते हुए बोले कि मुझे कानून सिखाती है।

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इस दौरान आवेदिका का पुत्र भी जग गया, उसके साथ भी उक्त आरोपियों ने मारपीट की। वार्ड पार्षद ने कहा कि आरोपियों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, जिससे उनकी लोक-लज्जा भंग हो गयी। आरोपियों ने आवेदिका के पति के साथ भी मारपीट की। अभियोग में कहा गया है कि आरोपियों ने आवेदिका के पति के छाती पर राइफल के बट से प्रहार कर दिया, जिससे उसे काफी चोटें आई और मुंह से रक्तस्राव होने लगा। आवेदिका के पति का अनुमंडल अस्पताल में ईलाज कराए जाने की बात कही गयी है।

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अभियोग पत्र में घटना का कारण स्थानीय राजनीति के कारण भू-माफियाओं द्वारा बड़ी दुर्गा स्थान स्थित रामजानकी मंदिर की भूमि पर जबरन कब्जा जमाना है। जिसका विरोध उनके द्वारा किया जा रहा है, इसी बात को लेकर भू-माफियाओं के द्वारा एससी/एसटी थाना में झूठा केस दर्ज करवा दिया गया है। आवेदिका ने कहा है कि इस केस में उनके पति को बांड पर जमानत भी मिल चुकी है। अभियोग पत्र में कहा थानाध्यक्ष रविन्द्र भारती पर विपक्षियों के मेल में रहकर बेवजह तंग-तबाह किये जाने का आरोप लगाया गया है।

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