सरकार स्पैम कॉल रोकने के लिए कड़े कदम उठा रही है। टेलिकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई लंबे वक्त से टेलिकॉम ऑपरेटर पर दबाव डाल रही है कि उनकी तरफ से स्पैम कॉल और मैसेज को रोकने की दिशा में ठोक कदम उठाया जाए। लेकिन टेलिकॉम ऑपरेटर ऐसा करने में नाकाम रहे हैं। यही वजह है कि अब ट्राई ने सख्ती दिखाते हुए जियो, एयरटेल, वोडाफोन-आइडिया और बीएसएनएल पर जुर्माना लगाने का ऐलान किया है। इस जुर्माने को TCCCPR नियम के तहत लगाया गया है।
टेलिकॉम ऑपरेटर का जुर्माना देने से इनकार
बता दें कि ट्राई की ओर से पहले भी टेलिकॉम कंपनियों पर जुर्माना लगाया गया था, लेकिन टेलिकॉम ऑपरेटर की ओर से जुर्माना देने से इनकार कर दिया गया था, क्योंकि उनका कहना था कि जिस चीज को वो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, उसके लिए उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।सरकार की ओर से करीब 12 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। अगर जुर्माने की रकम को अदा किया जाता है, तो ट्राई को कुल 141 करोड़ रुपये मिलेंगे। इस मामले में जियो, एयरटेल, वोडाफोन-आइडिया और बीएसएनएल का कोई जवाब नहीं आया है।
DoT का निर्णय लेना है बाकी
अगर टेलिकॉम कंपनियों की ओर से जुर्माने को नहीं दिया जाता है, तो ट्राई की ओर से दूरसंचार विभाग यानी (DoT) से टेलिकॉम कंपनियों की बैंक गारंटी को जब्त करने की अपील की जाएगी, लेकिन DoT को मामले में अभी निर्णय लेना बाकी है। टेलिकॉम कंपनियों पर वित्तीय जुर्माना टेलिकॉम कॉमर्शियल कम्यूनिकेशन कस्टमर प्रिफरेंस रेगुलेशन यानी TCCCPR के तहत लगाया जा सकता है।
OTT प्लेटफॉर्म को रेगुलेट करने की मांग
गैरजरुरी कॉमर्शियल मैसेज (यूसीसी) या स्पैम कॉल के खतरे को रोकने के लिए ट्राई टीसीसीसीपीआर को मजबूत करने की प्रक्रिया भी शुरू कर रहा है। इस मामले की सुनवाई के दौरान टेलीकॉम कंपनियों ने मांग की है कि वॉट्सऐप जैसे ओवर-द-टॉप (ओटीटी) प्लेटफॉर्म के साथ-साथ बैंकों, वित्तीय संस्थानों और टेलीमार्केटर्स जैसी कॉमर्शियल संस्थाओं को भी स्पैम संचार के लिए जवाबदेह ठहराया जाए, क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म भी टेलिकॉम कंपनियों की तरह काम कर रहे हैं।
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